फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   punjab haryana highcourt notice to punjab govt in case of gun culture and loudness of dj in marriage

शादी में गन कल्चर और डीजे के शोर पर सख्त हुई हाईकोर्ट, पंजाब सरकार को फटकार

Fri, 10 Mar 2017 01:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 10 Mar 2017 01:14 PM IST
विज्ञापन
punjab haryana highcourt notice to punjab govt in case of gun culture and loudness of dj in marriage
कोर्ट
पंजाब में वैवाहिक और अन्य कार्यक्रमों में गन कल्चर और अश्लील गानों के बढ़ते चलन पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए सरकार को फटकार लगाई। अंकुश के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई न करने के आरोपों वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को केस की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि सरकार लोगों से आजादी का अधिकार कैसे छिनने दे सकती है।
विज्ञापन


सुबह-शाम लाउड स्पीकरों पर तेज ध्वनि में संगीत बजाया जाता है। वहीं रात में शादियों व पार्टियों में डीजे का शोर लोगों को परेशान करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि आज हर घर में टीवी है, हर किसी को हक है कि वह जो चाहे वह सुने और देखे। इस प्रकार लाउड स्पीकर और डीजे का शोक सहन करने के लिए कोई किसी को कैसे बाध्य कर सकता है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या गन कल्चर और ऐसे शोर के जरिये लोगों को परेशान करने वालों पर सीआरपीसी के सेक्शन 124 के तहत कोई कार्रवाई की गई है। सूबे में  ऐसे कितने लोगों के खिलाफ अब तक कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दी गई । पंजाब सरकार ने कहा कि उनके पास यह आंकड़ा मौजूद नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने यह ब्यौरा तलब कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार के पास इस बारे में कोई नीति मौजूद है? सरकार ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस बारे में जल्द ठोस नीति बनाने के आदेश दिए हैं।

डांसर के पति की मौत पर मांगा जवाब

punjab haryana highcourt notice to punjab govt in case of gun culture and loudness of dj in marriage
शादी समारोह में डांसर के कत्ल का मामला
चंडीगढ़ के एक कॉलेज के प्रोफेसर पंडितराज धारेंनावर ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि संतों और पीरों की धरती पंजाब में दिखावा और शान के लिए गन कल्चर और अश्लीलता आरंभ हो गई है।

मौड़मंडी मामले को आधार बनाते हुए कहा गया कि एक गर्भवती डांसर की कार्यक्रम के दौरान गोली चलने से मौत की घटना इसका शर्मनाक उदाहरण है। वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि मौड़मंडी में जिस गर्भवती महिला डांसर की मौत हो गई थी, उसके पति की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है।

याची ने कहा कि यह मौत का नहीं, हत्या का मामला है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने बताया कि डांसर की हत्या मामले में दो को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है। सरकार ने मामले में विस्तार से जवाब के लिए अदालत से समय मांगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed