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ग्रुप सी व डी की भर्तियों में खेल कोटा न देने पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, नोटिस जारी
Wed, 26 Jun 2019 11:21 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 26 Jun 2019 11:21 AM IST
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फाइल फोटो
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हरियाणा पुलिस में ग्रुप सी के 6400 पदों की भर्ती में खेल कोटा का आरक्षण न देने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका दाखिल करते हुए सुमित व अन्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ग्रुप सी और डी की भर्तियों में 3 प्रतिशत खेल कोटा का आरक्षण दिया था।
इस नोटिफिकेशन के चलते ग्रुप सी और डी की सभी भर्तियों में 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 9 जून को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में ग्रुप सी के 6400 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ दिया गया, लेकिन खेल कोटा के 3 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। याची ने कहा कि ऐसा करना सरकारी आदेश का उल्लंघन है और सरकार अपने ही कानून का पालन नहीं कर रही है।
याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर इस बारे में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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इस नोटिफिकेशन के चलते ग्रुप सी और डी की सभी भर्तियों में 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 9 जून को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस में ग्रुप सी के 6400 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ दिया गया, लेकिन खेल कोटा के 3 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। याची ने कहा कि ऐसा करना सरकारी आदेश का उल्लंघन है और सरकार अपने ही कानून का पालन नहीं कर रही है।
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याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर इस बारे में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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