फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   punjab haryana highcourt may give decision on haryana jat reservation case

जाट आरक्षण पर लगी रोक पर कल आएगा फैसला, बेसब्री से इंतजार

Wed, 21 Dec 2016 08:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 21 Dec 2016 08:03 PM IST
विज्ञापन
punjab haryana highcourt may give decision on haryana jat reservation case
धरने पर बैठे जाट समाज के लोग - फोटो : amar ujala
हरियाणा में जाटों सहित 6 जातियों के आरक्षण की रोक पर कल बड़ा फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट कल सरकार की अर्जी का निपटारा करेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई जनवरी में किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि हरियाणा सरकार ने जून में अर्जी दाखिल करते हुए आरक्षण से रोक हटाने की अपील की थी।
विज्ञापन


जून के बाद से ही यह जातियां आरक्षण से रोक हटने का इंतजार कर रही है। ऐसे में इस जनहित याचिका केसाथ ही उन 6 जातियों के हित का भी ख्याल किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की कि वीरवार को सरकार का पक्ष सुनकर इस अर्जी पर अपना फैसला सुना दे तो याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने अब वीरवार को इस मामले की सुनवाई का निर्णय लिया है। मामले में बुधवार को सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से याचिका दाखिल करने का आधार पूछा। याची ने कहा कि वह टैक्स दाता है और इससे पहले भी जनहित याचिकाएं दाखिल कर चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

टैक्स भरना कोई जनहित का कार्य नहीं है

punjab haryana highcourt may give decision on haryana jat reservation case
जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत - फोटो : amar ujala
हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि टैक्स भरना कोई जनहित का कार्य नहीं है बल्कि यह ड्यूटी बनती है जो निभानी ही पड़ती है। याची यह बताए की समाज के लिए क्या किया गया है। इसपर याची द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि जनहित का मुद्दा होने की स्थिति में याचिकाकर्ता के याचिका दाखिल करने के आधार के कारण जनहित के मुद्दे को सुनवाई से वंचित नहीं रखा जा सकता है।

इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश देखकर याचिका को खारिज लेकर क्येां न हाईकोर्ट स्वयं संज्ञान ले ले। इस दौरान एक अन्य याचिका जो बीसी के तीनों  शैड्यूल को चुनौती देने वाली थी पर हाईकोर्ट ने याची से पूछा कि क्यों न इस मामले को उस याचिका के साथ लेकर तीनों शैड्यूल में मौजूद जातियों का आंकड़ों के आधार पर रिव्यू करने का जिम्मा कमिशन को सौंपा जाए।

शैड्यूल 3 को खारिज कर दूसरी याचिका पर सुनवाई करें

punjab haryana highcourt may give decision on haryana jat reservation case
जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत - फोटो : अमर उजाला
याची ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और केवल शैड्यूल 3 को याची ने चुनौती दी है। शैड्यूल 3 को खारिज कर आगे दूसरी याचिका पर सुनवाई कर ली जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे और बहस होना बाकी है और ऐसे में याचिका को जनवरी के लिए रखने की बात कही।

हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि यदि जनवरी में इस मामले की सुनवाई रखी जाए तो आरक्षण से रोक हटा दी जाए। इसका याची पक्ष ने विरोध किया। हरियाणा सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने अब स्टे हटाने की अर्जी पर वीरवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed