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ISI के मददगार को नहीं दे सकते जमानत: हाईकोर्ट

Thu, 25 May 2017 09:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 25 May 2017 09:13 AM IST
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punjab haryana highcourt decision on Bail petition
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
आईएसआई के एजेंट की मदद करने के आरोपी सज्जाद हुसैन की जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा इस तरह के गंभीर आरोपों वाले व्यक्ति को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
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हाईकोर्ट ने कहा सज्जाद हुसैन पर पठानकोट हमले के मुख्य आरोपी इरशाद की मदद का आरोप है जो कि आईएसआई एजेंट बताया गया है। गत वर्ष 2 फरवरी को पंजाब पुलिस ने पठानकोट कैंटोनमेंट के पास इरशाद को गिरफ्तार किया था। उसके पास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों फोटोग्राफ थे। पुलिस ने मामले में इरशाद सहित सज्जाद हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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चार माह के भीतर केस निपटाने के निर्देश
 पुलिस के अनुसार इरशाद यह सभी फोटो और दस्तावेज पाकिस्तान भेजने वाला था। सज्जाद हुसैन पर आरोप है की उसी ने ही इरशाद को इन सभी ठिकानों पर ले जाने में जरूरी मदद दी थी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को इन आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस चार महीने के भीतर निपटाने के आदेश दिए हैं। 
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