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Chandigarh: कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग बदहाल, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Fri, 08 Sep 2023 03:13 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 08 Sep 2023 03:13 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इमारत की स्थिति को लेकर ध्यान न देने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को बैठक करने का आदेश दिया था।

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Punjab-Haryana High Court sought reply on poor condition Company Law Tribunal building
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

चंडीगढ़ सेक्टर- 27 में मौजूद कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इमारत की बदहाल स्थिति और बदतर हालात पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इमारत खस्ताहाल है। इस इमारत की बदहाल स्थिति को देखते हुए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को बार एसोसिएशन की ओर से मांगपत्र भी दिया गया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हाल ही में चंडीगढ़ सहित पूरे क्षेत्र ने भारी बरसात का सामना किया और इस दौरान इमारत के बेसमेंट में करीब 7 फीट पानी भर गया। इससे न केवल कामकाज प्रभावित हुआ बल्कि यहां मौजूद रिकॉर्ड को भी भारी नुकसान हुआ। 
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10 जुलाई को ट्रिब्यूनल को इसी के चलते कामकाज रोकना पड़ा। हाईकोर्ट से अपील की गई कि इस मामले में दखल दिया जाए ताकि कामकाज प्रभावित न हो। साथ ही इस इमारत की स्थिति के चलते भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। इसके लिए उचित निर्देश जारी करने की भी मांग की गई।


हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इमारत की स्थिति को लेकर ध्यान न देने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को बैठक करने का आदेश दिया था। मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो केंद्र सरकार की ओर से एडिशन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के बाद से इमारत को बेहतर बनाने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। 

उन्होंने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि अगली सुनवाई तक एक और बैठक आयोजित कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अब उन्हें इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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