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हमले के मामले में बयान बदलकर फंसा स्कूल प्रिंसिपल

Thu, 29 Sep 2016 09:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़ Updated Thu, 29 Sep 2016 09:52 PM IST
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Punjab-Haryana High Court, school Principal, Haryana
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
स्कूल के प्रिंसिपल पर उसके ऑफिस में घुसकर गोली चलाने के आरोपों के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व छात्र को जमानत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने पीड़ित प्रिंसिपल की ओर से अपना बयान बदले को गंभीरता से लेते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ दो हफ्ते में कार्रवाई का आदेश भी जारी किया है।
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पूर्व छात्र व गोली चलाने वाले का साथ देने के आरोपी डिंपल की तरफ से एडवोकेट संदीप गहलावत के मार्फत हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि जींद के खांडा गांव स्थित बीपीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक व प्रिंसिपल त्रिलोक चंद पर गत 11 फरवरी को एक पूर्व छात्र ने उस समय गोली चलाई थी, जब वे अपने ऑफिस में बैठे थे। गोली त्रिलोकचंद के सीने में लगी थी।
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एफआईआर दर्ज कराने वाले त्रिलोक चंद ने बताया कि स्कूल के पूर्व छात्र नवीन, डिंपल व एक अन्य ने उन पर हमला किया। एफआईआर में पूरे घटनाक्त्रस्म का ब्यौरा देते हुए उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन सुबह 10.30 बजे नवीन और डिंपल उनके ऑफिस में पहुंचे। जबकि एक अन्य युवक बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा रहा। डिंपल ने नवीन को उन्हें गोली मारने को कहा और नवीन ने पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चला दी।
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याचिकाकर्ता डिंपल की ओर से एडवोकेट गहलावत ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रिंसिपल की ओर से डिंपल का एफआईआर में नाम तो लिया गया, लेकिन इससे यह साफ है कि डिंपल ने प्रिंसिपल पर वार नहीं किया। न ही डिंपल के पास कोई हथियार था।

इसके अलावा जिरह के दौरान जब पुलिस ने डिंपल और बाइक चलाने वाले युवक को निचली अदालत में पेश किया तो प्रिंसिपल ने डिंपल को पहचाने से इंकार करते हुए अदालत से कहा कि पुलिस ने उनसे कभी भी डिंपल व तीसरे युवक की शिनाख्त नहीं कराई।


हाईकोर्ट के जस्टिस एबी चौधरी ने मामले में सुनवाई के दौरान माना कि पीड़ित प्रिंसिपल ने पहले तो डिंपल का नाम लिया और बाद में उसका पक्ष लेते हुए यह बयान दिया कि डिंपल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट मामले में त्रिलोक सिंह को उसके बयान बदलने के लेकर नोटिस जारी करे और दो हफ्ते में उनके खिलाफ फैसला ले।
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