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Highcourt News: प्रेमी जोड़े को सुरक्षा से इनकार पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट नाराज, पंजाब पुलिस को लगी फटकार

Thu, 06 Oct 2022 02:06 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 06 Oct 2022 02:06 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब सरकार ने एक मामले में विश्वास दिलाया था कि सुरक्षा मांगने वालों की अर्जी पर तत्काल कार्रवाई किए जाएगी तो कैसे इस मामले में इनकार कर दिया गया।

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Punjab-Haryana High Court reprimanded Punjab Police over denial of security to Couple
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने से पुलिस द्वारा इनकार किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने उन पुलिस अधिकारियों की जानकारी मांग ली है जिन्होंने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रेमी जोड़े द्वारा दी गई रिप्रजेंटेशन पर कार्रवाई से मना कर दिया था।

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प्रेमी जोड़े ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लिया है। इस वजह से उन्हें उनके परिवार वालों से खतरा है। ऐसे में उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया जाए। याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने दसूहा के पुलिस थाने में सुरक्षा की मांग को लेकर अर्जी दी थी। उनकी अर्जी पर पुलिस ने यह कहते हुए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि वह पहले अदालत के आदेश लेकर आए। 
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इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब सरकार ने हाईकोर्ट में एक मामले में विश्वास दिलाया था कि सुरक्षा मांगने वालों की अर्जी पर तत्काल कार्रवाई किए जाएगी तो कैसे इस मामले में इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है और याचिकाकर्ताओं से उन पुलिस अधिकारियों की जानकारी मांगी है जिन्होंने उनकी अर्जी पर कार्रवाई से मना किया था। 

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