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राम रहीम को जेल में खतरा बताने वाले पर हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना, कहा- सबक सिखाना जरूरी

Thu, 07 Nov 2019 10:50 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 07 Nov 2019 10:50 AM IST
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punjab haryana high court rejected petition on danger to ram rahim life in jail
प्रतीकात्मक तस्वीर
रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम को खतरा बताने और प्रताड़ित करने की बात कहते हुए सुरक्षा दिलाने के लिए दाखिल याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में ऐसी याचिकाओं का ढेर लग जाएगा।
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रोहतक के सेशन जज ने राम रहीम के संबंध में बुधवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि डेरामुखी जेल में न केवल सुरक्षित है, बल्कि स्वस्थ भी है। जिस बैरक में डेरामुखी को रखा गया है वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो सकते थे इसीलिए रोहतक के सेशन जज से रिपोर्ट मंगवाई गई है। रोहतक के सेशन जज के अलावा सुनारिया जेल के अधीक्षक ने भी हाईकोर्ट को यही जानकारी दी है।
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डेरा मुखी के 4 नवंबर को जेल में सेशन जज को दिए बयान को पढ़ा जिसमें डेरामुखी ने कहा कि वह जेल में सुरक्षित है और स्वास्थ्य ठीक है। समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच होती है। सुरक्षा को लेकर याचिका दायर करने वाले डा. मोहित को वह नहीं जनते हैं और न उनकी अनुमति से याचिका दायर की गई है।
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इसके बाद जेल में डेरामुखी की सुरक्षा को खतरा बताते हुए डेरे के अस्पताल के ही एक डॉक्टर मोहित गुप्ता द्वारा दायर याचिका हाईकोर्ट ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से जुर्माना न लगाए जाने का आग्रह किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस याचिका पर जुर्माना नहीं लगाया गया तो डेरे के हजारों समर्थक हैं जो इसी तरह की मांग को लेकर याचिकाएं दायर कर सकते हैं।


वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिले: डेरामुखी
अपने बयान में डेरामुखी ने जेल में मिलने वाली सभी सुविधाओं से संतुष्टि जाहिर की, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक शिकायत भी है रही कि जेल में उन्हें अपने करीबियों से वीडियो कॉलिंग की सुविधा नहीं दी गई है। जेल में उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है और वह अपने वकीलों से मिलते हैं।
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