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Punjab: दो साल में एनडीपीएस के कितने मामलों में चालान, कितनों की गवाही... हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब
Wed, 18 Oct 2023 03:54 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 18 Oct 2023 03:54 PM IST
सार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के मामलों में सरकारी गवाहों की गैर-मौजूदगी को लेकर संज्ञान लिया है और इस मामले में पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व मुक्तसर साहिब के एसएसपी को तलब किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि लगता है कि सरकार व डीजीपी पूरी तरह असफल हैं।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को 31 अक्तूबर तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया है कि बीते दो साल में एनडीपीएस के कितने मामलों में चालान पेश किया गया और उनमें कितनों की गवाही हुई। साथ ही जिन मामलों में सरकारी गवाह आदेश के बावजूद गवाही के लिए नहीं पहुंचे उनका कारण भी बताना होगा। सरकारी गवाहों की गैर मौजूदगी को लेकर लिए गए संज्ञान मामले में हाईकोर्ट ने यह जानकारी मांगी है।
सरकारी गवाहों की गैर मौजूदगी पर लिया था संज्ञान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के मामलों में सरकारी गवाहों की गैर-मौजूदगी को लेकर संज्ञान लिया है और इस मामले में पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व मुक्तसर साहिब के एसएसपी को तलब किया था। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिस प्रकार एनडीपीएस के मामलों में पुलिस अधिकारी गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे, उससे प्रतीत होता है कि सरकार व डीजीपी पूरी तरह असफल हैं। पुलिस का यह रवैया राज्य के नागरिकों के बीच उनकी छवि पर खराब प्रभाव डालता है।
यह भी पढ़ें: Punjab: अमृतसर से शुरू हुआ पंजाब को नशा मुक्त बनाने का अभियान, सीएम मान संग 35 हजार बच्चों ने की अरदास
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हाईकोर्ट ने अब पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया है कि 31 अक्तूबर तक पिछले दो साल में एनडीपीएस के जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, उनमें गवाहों को लेकर हलफनामा दाखिल किया जाए। बताना होगा कि गवाह क्यों गवाही के लिए नहीं पहुंचे। इसके साथ ही गवाही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए सरकार को समय सीमा की जानकारी भी देनी होगी।
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सरकारी गवाहों की गैर मौजूदगी पर लिया था संज्ञान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के मामलों में सरकारी गवाहों की गैर-मौजूदगी को लेकर संज्ञान लिया है और इस मामले में पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व मुक्तसर साहिब के एसएसपी को तलब किया था। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिस प्रकार एनडीपीएस के मामलों में पुलिस अधिकारी गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे, उससे प्रतीत होता है कि सरकार व डीजीपी पूरी तरह असफल हैं। पुलिस का यह रवैया राज्य के नागरिकों के बीच उनकी छवि पर खराब प्रभाव डालता है।
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हाईकोर्ट ने अब पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया है कि 31 अक्तूबर तक पिछले दो साल में एनडीपीएस के जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, उनमें गवाहों को लेकर हलफनामा दाखिल किया जाए। बताना होगा कि गवाह क्यों गवाही के लिए नहीं पहुंचे। इसके साथ ही गवाही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए सरकार को समय सीमा की जानकारी भी देनी होगी।