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Chandigarh : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रिपोर्टर को दी अंतरिम जमानत, दुर्घटना और दुर्व्यवहार का मामला
Sun, 07 May 2023 07:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 07 May 2023 07:06 AM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने टाइम्स नाओ की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे ही है। भावना और दो अन्य लोगों को कल लुधियाना में कथित रूप से एक महिला को अपनी कार से टक्कर मारने और बदतमीजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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रिपोर्टर भावना के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि हमने किसी तरह से एफआईआर की कॉपी हासिल कर ली है। उसे देखकर साफ हो जाता है कि रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिखी गई है। इसके बाद हमने अदालत को बताया कि इस आधार पर गिरफ्तारी अवैध है। हमारा आरोप है कि वरिष्ठ संवाददाता को इस मामले में फंसाया गया है। बाद में हमे जमानत दे दी गई।#WATCH | Chandigarh: "...We somehow got a copy of the FIR. By reading that, it became clear that the case has been registered with malafide intent...We told the Court that the arrest, on the face of it, is illegal...Our allegations were that the senior correspondent was made… https://t.co/NPnam7a95p pic.twitter.com/lpVfvJGf5k
— ANI (@ANI) May 6, 2023विज्ञापन
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