फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court grants bail to woman accused of giving shelter to arms smugglers across border

Highcourt: हथियार तस्करों को पनाह देने की आरोपी महिला को जमानत, कोर्ट ने कहा-एनआईए संपर्क साबित नहीं कर पाई

Wed, 20 Dec 2023 12:04 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 20 Dec 2023 12:04 PM IST
सार

एनआईए के अनुसार याची को आरोपियों से एक सोने की अंगूठी मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची व आरोपियों के बीच फोन कॉल का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। याची के पास जो अंगूठी मिली है वह कहां से खरीदी गई है इसका कोई ब्योरा मौजूद नहीं है।

विज्ञापन
Punjab-Haryana High Court grants bail to woman accused of giving shelter to arms smugglers across border
bail

विस्तार

सरहद पार से हथियारों की तस्करी करने वालों को अपने घर में शरण देने की आरोपी महिला को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं कर पाई कि महिला आरोपियों के संपर्क में थी और उसे अपराध के बारे में जानकारी भी थी। हाईकोर्ट ने मोहाली की विशेष अदालत की ओर से जमानत याचिका रद्द करने का फैसला खारिज कर दिया।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी बलजीत कौर ने बताया कि उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था। याची पर आरोप है कि वह सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वालों के संपर्क में थी और याची ने उन्हें शरण दी थी। याची ने कहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बेटे के साथ एक दिन कुछ लोग आए थे जिनके बारे में याची नहीं जानती थी। इसके बावजूद इस मामले में एनआईए ने उसे आरोपी बनाया है।
विज्ञापन


एनआईए के अनुसार याची को आरोपियों से एक सोने की अंगूठी मिली थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची व आरोपियों के बीच फोन कॉल का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। याची के पास जो अंगूठी मिली है वह कहां से खरीदी गई है इसका कोई ब्योरा मौजूद नहीं है। भारत में किसी भी महिला के पास सोने का आभूषण होना कोई अलग बात नहीं है। ऐसे में एनआईए फिलहाल याची को अपराध से जोड़ने में प्रथम दृष्टया नाकाम रही। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed