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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा मुखी को नहीं मिली राहत
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Tue, 17 May 2016 08:40 PM IST
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गुरमीत राम रहीम
- फोटो : file photo
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सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने की घटना के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच से भी राहत नहीं मिली।
हाईकोर्ट की एकल बेंच द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने को सही ठहराते हुए डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा।
मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य कांत की डिविजन बैंच ने एकल बैंच के आदेश पर रोक न लगाते हुए मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक स्थगित कर दी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है और एकल बैंच के सामने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दायर कर चुकी हैं और जांच अंतिम चरण में हैं।
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इससे पहले डिविजन बैंच ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि वह तथ्यों के आधार पर इस मामले में बहस करे। बैंच ने सीबीआई को इस मामले में अपनी जांच जारी रखने का भी आदेश दिया था।
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हाईकोर्ट की एकल बेंच द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने को सही ठहराते हुए डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा।
मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य कांत की डिविजन बैंच ने एकल बैंच के आदेश पर रोक न लगाते हुए मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक स्थगित कर दी।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है और एकल बैंच के सामने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दायर कर चुकी हैं और जांच अंतिम चरण में हैं।
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इससे पहले डिविजन बैंच ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि वह तथ्यों के आधार पर इस मामले में बहस करे। बैंच ने सीबीआई को इस मामले में अपनी जांच जारी रखने का भी आदेश दिया था।