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Punjab: मुख्य सचिव पद पर विजय कुमार जंजुआ की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने 18 अगस्त तक मांगा रिकॉर्ड

Tue, 02 Aug 2022 12:01 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 02 Aug 2022 12:01 PM IST
सार

पंजाब सरकार के 5 जुलाई 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला विचाराधीन है, उसे कैसे मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

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Punjab-Haryana High Court demands records about Vijay Kumar Janjua appointment on Chief Secretary post
court new - फोटो : istock

विस्तार

पंजाब के मुख्य सचिव के पद पर विजय कुमार जंजुआ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 18 अगस्त तक नियुक्ति से जुड़ा रिकॉर्ड सौंपने का आदेश दिया है।
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लुधियाना निवासी तुलसी राम मिश्रा ने याचिका दाखिल करते हुए विजय कुमार जंजुआ को मुख्य सचिव के तौर पर पदोन्नत करने के पंजाब सरकार के 5 जुलाई 2022 के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला विचाराधीन है, उसे कैसे मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। याची ने कहा कि जंजुआ के खिलाफ केस चलाने की अनुमति भी दी जा चुकी थी। याची ने कहा कि केंद्र के नियमों को नजरअंदाज करते हुए जंजुआ को पदोन्नत किया गया है। ऐसे में उनकी पदोन्नति के आदेश पर रोक लगाई जाए। 
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