फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court Condition to Grant Bail to Liquor Scam Case Accused

शराब घोटाला: हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी भूपेंद्र के भाई जितेंद्र को जमानत देने के लिए रखी एक शर्त

Wed, 22 Jul 2020 11:11 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 22 Jul 2020 11:11 AM IST
सार

  • हाईकोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी के भाई जितेंद्र को दिया निर्देश
  • 27 जुलाई को जांच अधिकारी के सामने हाजिर होना होगा

विज्ञापन
Punjab Haryana High Court Condition to Grant Bail to Liquor Scam Case Accused
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खरखौदा शराब मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह के भाई जितेंद्र को राहत देते हुए एक आदेश दिया है। कहा गया है कि वो 27 जुलाई को 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश हो, जांच अधिकारी उनको अपनी संतुष्टि पर अंतरिम जमानत देगा। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि गिरफ्तारी पर रोक मामले की अगली सुनवाई तक होगी।
विज्ञापन


वह भी इस शर्त पर कि आरोपी जांच में सहयोग दे। अगर याची जांच में सहयोग नहीं करेगा तो उसकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी जाएगी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने  मामले में बहस 4 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से ही जितेंद्र फरार चल रहा है। निचली अदालत भी उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुकी है।
विज्ञापन


यह मामला सामने आने के बाद  पुलिस ने भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र, सतीश, संदीप निवासी सिसाना के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। भूपेंद्र के खिलाफ शराब तस्करी के 11, जितेंद्र के खिलाफ 6 और सतीश के खिलाफ 8 केस पहले से ही दर्ज हैं। ज्
विज्ञापन
विज्ञापन


ञात रहे कि खरखौदा में पिछले वर्ष सीएम फ्लांइग की छापामारी में बाईपास पर स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब व बीयर बरामद की गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने इसको गोदाम में ही सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक शराब यहीं पर सील थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed