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हाईकोर्ट ने एयर इंडिया से पूछा सवाल, चंडीगढ़ से कब शुरू होगी बैंकॉक और सिंगापुर की उड़ान

Tue, 18 Sep 2018 11:28 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 18 Sep 2018 11:28 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

 रात की उड़ानों के लिए अक्षम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले वर्ष अप्रैल माह से 24 घंटे ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं और यंत्र लगाकर 24 घंटे उड़ाने संभव हो सकेंगी। यह जानकारी एयरफोर्स ने हाईकोर्ट में लंबित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है।

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मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने एयर इंडिया से पूछा कि आखिर क्यों सिंगापुर की सीधी उड़ान शुरू न करने और बैंकाक की सीधी उड़ान को बंद करने पर जवाब मांगा। इस पर बताया गया कि हज यात्रा के लिए विमानों की आवश्यकता थी और इसलिए यहां से उड़ान रोक कर हज के लिए उन्हें लगाया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर दोबारा बैंकाक की उड़ान कब शुरू होंगी तथा सिंगापुर के लिए फ्लाइट शुरू करने की उनकी क्या योजना है। 
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अगली सुनवाई पर इस बारे में एयर इंडिया को हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि वॉच ऑवर्स की बढ़ोत्तरी मार्च 2019 तक ही संभव है। इसके बाद ही 24 घंटे उड़ान की सुविधा दी जा सकेगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि रनवे की रि-सर्फेसिंग का काम 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही रनवे के एक्सटेंशन के लिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा कोर्ट के सामने रखा गया और बताया गया कि पंजाब सरकार के अधीन आने वाली भूमि के अतिरिक्त चंडीगढ़ की 0.6 एकड़ भूमि रनवे एक्सटेंशन के लिए जरूरी है। 
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ड्रेनेज ब्लाकेज हटाने को पंजाब को कहा: यूटी
हाईकोर्ट को इस पर यूटी के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुवीर सहगल ने बताया कि सामान्य परिस्थिति में इसमें कम से कम 6 माह का समय लगेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि एयरपोर्ट के पंजाब की ओर ड्रेनेज ब्लॉकेज हटाने के लिए संबंधित विभाग को जानकारी दे दी गई है हालांकि इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यह काम कब तक पूरा होगा। वहीं चंडीगढ़ की ओर से बताया गया कि दिसंबर तक वे ड्रेनेज की व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे।


एयरपोर्ट के आसपास के बूचड़खाने बंद करवाए
हाईकोर्ट को बताया गया कि एयरपोर्ट के निकट बूचड़खानों के चलते उड़ानों पर मंडराते खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और बूचड़खानों को बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही अधिग्रहीत भूमि पर बने अवैध निर्माणों के बारे में कोर्ट को सूचित किया गया कि उनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन अभी अब इन निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ होना बाकी है।

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