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आदेश के बावजूद रिवर्ट नहीं किए कर्मी, पंजाब सरकार को अवमानना नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 27 Oct 2018 12:30 AM IST
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Punjab And Haryana Highcourt
- फोटो : File Photo
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आरक्षण के आधार पर प्रमोट किए गए कर्मचारियों को रिवर्ट करने के आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस एजी मसीह ने यह नोटिस मनप्रीत सिंह राणा सहित अन्य कर्मियों द्वारा एडवोकेट धरमिंदर सिंह रावत के जरिये दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।
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हाईकोर्ट ने पंजाब के शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने उन्हें 10 हफ्तों के भीतर हर हाल में इसका जवाब देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगर वह तय समय पर जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2006 में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने की नीति बनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर इस प्रावधान को चुनौती दी गई थी। इस वर्ष 20 फरवरी को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया था। इसके बाद भी जिन कर्मियों को इस प्रावधान के तहत प्रमोशन दिया गया था, उन्हें रिवर्ट नहीं किया गया।
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