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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab government will open 77 liquor shops in state from April 1st

Punjab: पंजाब में ठेकों के अलावा दुकानों पर भी मिलेगी शराब, खुलेंगी 77 शॉप, फैसला एक अप्रैल से लागू

Wed, 15 Mar 2023 01:01 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 15 Mar 2023 01:01 AM IST
सार

चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब के बड़े शहरों में खोली जाने वाली शराब की 'खास' दुकानें किसी बड़े शोरूम से कम नहीं होंगी। ग्राहक इन दुकानों में सजाए गए रैक से अपनी पसंदीदा शराब या बीयर खुद उठाएंगे और काउंटर पर जाकर भुगतान करेंगे। खरीदा गया सामान ज्यादा है तो दुकान के सर्विस ब्वाय उनकी गाड़ी में सामान रखने की सेवा भी उपलब्ध कराएंगे।

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Punjab government will open 77 liquor shops in state from April 1st
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब सरकार ठेकों से अलग शहर में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में है। लोग ठेकों पर जाने के बजाय इन दुकानों से ही शराब खरीद सकेंगे। एक अप्रैल से इन दुकानों पर भी शराब और बीयर उपलब्ध होगी। नई आबकारी नीति के तहत यह फैसला उन लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो शराब के ठेकों पर जाने से गुरेज करते हैं। पहले चरण में राज्य के विभिन्न शहरों में 77 दुकानें खोली जाएंगी।

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आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार एक अप्रैल से शहरों में बीयर और शराब की 77 दुकानें खोलने जा रही है। ठेकों तक नहीं जाने के इच्छुक लोगों को अब शहर के बाजार में ही शराब मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के खुलने से सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।
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चंडीगढ़ में पहले से खुली हैं दुकानें
चंडीगढ़ में ठेकों के अलावा शराब की दुकानें पहले से ही खुली हुई हैं। इन दुकानों में विदेशी स्कॉच के साथ बीयर मिलती हैं। पंजाब सरकार इसी व्यवस्था को सूबे में लागू करते हुए भीड़भाड़ वाले बाजारों में शराब और बीयर की दुकानों को अनुमति देगी।

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वैट की दर 13 से 10 फीसदी करने का फैसला
राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2023-24 के लिए 8 मार्च को कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में छोटे शराब कारोबारियों को एल-2 लाइसेंस प्रदान करने का फैसला लेने के साथ ही बीयर बार, हार्ड बार, क्लब और माइक्रो ब्रेवरीज में बेची जाने वाली शराब और बीयर पर लागू वैट की दर घटाकर 10 फीसदी करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के जरिये नए वित्त वर्ष में 1004 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9754 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।

ठेके और शराब की नई दुकान में यह दिखेगा फर्क
चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब के बड़े शहरों में खोली जाने वाली शराब की 'खास' दुकानें किसी बड़े शोरूम से कम नहीं होंगी। ग्राहक इन दुकानों में सजाए गए रैक से अपनी पसंदीदा शराब या बीयर खुद उठाएंगे और काउंटर पर जाकर भुगतान करेंगे। खरीदा गया सामान ज्यादा है तो दुकान के सर्विस ब्वाय उनकी गाड़ी में सामान रखने की सेवा भी उपलब्ध कराएंगे।

वहीं, शराब के ठेकों की जो पहचान पहले थी, वही आज भी है। पूरी दुकान के काउंटर पर ही लोहे का जाल लगा होता है, जिसमें बनाए गए दो तीन होल के सामने शराब बेचने वालों को होल्स के जरिए आप पैसे दें और उसी होल्स के जरिए बोतल आपको मिल जाएगी। इस दौरान दाम या शराब की क्वालिटी को लेकर कहासुनी हो गई तो गाली-गलौच हो जाना ठेकों पर आम बात है।

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