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Highcourt: रिटायरमेंट की दलील देकर अब एक इंक्रीमेंट नहीं रोक सकेगी पंजाब सरकार, कर्मचारियों को बड़ी राहत

Wed, 10 Apr 2024 08:41 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 10 Apr 2024 08:41 AM IST
सार

यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की तिथि पर उसके आखिरी वेतन वृद्धि को एक वर्ष पूरा हो जाता है तो पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले इस लाभ से कर्मी को वंचित कर देती है। सरकार माह के आखिरी दिन में उसे रिटायर मान लेती है और अगले माह की एक तारीख को उसे रिटायर मान वेतन वृद्धि लाभ से वंचित कर दिया जाता है।

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Punjab government will not be stop increment by arguing retirement, Highcourt news
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

महीने की अंतिम तिथि में रिटायरमेंट के दिन एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अब पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ से इन्कार नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया है।
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मोहाली निवासी मलघर सिंह ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में एडवोकेट गीतांजलि छाबडा़ के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की तिथि पर उसके आखिरी वेतन वृद्धि को एक वर्ष पूरा हो जाता है तो पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले इस लाभ से कर्मी को वंचित कर देती है। सरकार माह के आखिरी दिन में उसे रिटायर मान लेती है और अगले माह की एक तारीख को उसे रिटायर मान वेतन वृद्धि लाभ से वंचित कर दिया जाता है।
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याची ने कहा कि पूरे सेवा काल के दौरान उसे वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो एक दिन की दलील देकर इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया जाता है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि यदि रिटायरमेंट के दिन उसके आखिरी इंक्रीमेंट को एक वर्ष पूरा हो गया है तो कर्मचारी 1 तारीख को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का हकदार है।
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हाईकोर्ट के आदेश के चलते मिलने वाले एक इंक्रीमेंट का प्रभाव कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ पर सीधे तौर पर पड़ता है। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ 2022 में पंजाब सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। मंगलवार को पंजाब सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर मुहर लगा दी।


ऐसे मिलेगा लाभ
यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2024 को रिटायर हुआ है और उसे आखिरी इंक्रीमेंट मार्च 2023 में मिला था तो वह 1 अप्रैल, 2024 को मिलने वाले वार्षिक (नोशनल) वेतन वृद्धि के लिए पात्र माना जाएगा।
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