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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab government to convene Gram Sabha sessions across state on June 26

पंजाब: अब गांवों में पहुंचेगी 'आप' की सरकार, बुलाएगी ग्राम सभा सत्र, 26 जून को होगा आयोजन

Tue, 29 Mar 2022 12:22 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 29 Mar 2022 12:22 PM IST
सार

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि गांवों के सभी विकास कार्य तकनीकी शाखाओं से उचित योजना और रूपरेखा के साथ पूरे किए जाएं।

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Punjab government to convene Gram Sabha sessions across state on June 26
अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते मंत्री कुलदीप धालीवाल। - फोटो : twitter @PunjabGovtIndia

विस्तार

पंजाब सरकार ने सूबे के गांवों में पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ग्राम सभा सत्र के जरिये हर गांव तक अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। सरकार की ओर से 26 जून को राज्यभर में ग्रामसभा सत्र बुलाने की घोषणा की गई है। अधिकारियों को समय से पहले इंतजाम पूरे करने और ग्रामीणों को सत्र के प्रति जागरूक करने के निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं।

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पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने सोमवार को हुई पहली विभागीय बैठक के बाद बताया कि ग्राम सभा ग्रामीण विकास का सबसे मजबूत स्तंभ है, जिसको मजबूत किया जाना चाहिए। ग्राम सभा में लोगों के अधिक से अधिक शामिल होने को सुनिश्चित बनाया जाए। गांवों में विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा ग्राम सभाओं के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्राम सभा संबंधी गांवों में सही ढंग से पोस्टर लगाए जाएं और ग्राम सभा के इस सत्र के लिए समय पर सभी प्रबंध सुनिश्चित बनाए जाएं। 
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धालीवाल ने कहा कि गांवों के सभी विकास कार्य तकनीकी शाखाओं से उचित योजना और रूपरेखा के साथ पूरे किए जाएं। विकास कार्यों की कम से कम समय सीमा 25 साल होनी चाहिए और विकास कार्यों के लिए सिर्फ मानक सामग्री ही इस्तेमाल की जाए। धालीवाल ने कहा कि यदि गांवों के विकास कार्यों का अनुमान और योजना सही न हुई तो तकनीकी शाखाओं के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

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कमीशन लेने पर नपेंगे अफसर

विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। किसी भी सरपंच से कमीशन ना लें। यदि गांवों के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंटरलॉकिंग टाइलें, ईंटें, सीमेंट आदि सामग्री में किसी अधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा पाया गया तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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