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पंजाब में लाल बत्ती का इस्तेमाल हुआ गैरकानूनी, VIP कल्चर खत्म करने पर मुहर

Sun, 16 Apr 2017 09:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 16 Apr 2017 09:52 AM IST
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 punjab government takes a big decision no minister use red light
वाहनों पर लाल बत्ती की रोक संबंधी अध्यादेश जारी - फोटो : file photo
पंजाब सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने पर मुहर लगा दी है। अमरिंदर सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियों पर लालबत्ती पर बैन करने को कहा गया है। पंजाब सरकार ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी करते हुए कुछ श्रेणियों को छोड़कर लाल बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह बंद कर दिया है।
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कांग्रेस के मेनिफेस्टो के अनुसार, वीआईपी कल्चर को खत्म करने को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के परिवहन विभाग द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के नियम 108 के तहत जारी इस नोटिफिकेशन ने लाल और अन्य बत्तियों संबधित सभी पुराने अध्यादेशों की जगह ले ली है।
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इस अधिसूचना के अनुसार फ्लैशर के साथ लालबत्ती केवल राज्यपाल और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व जज ही लगा सकते हैं। इसके अलावा आम प्रशासन (प्रोटोकॉल ब्रांच) के चार वाहन भी इस बत्ती को फ्लैशर सहित लगाने के लिए अधिकृत किए गए हैं जो राज्य में आने वाले अतिथियों (जिनको भारत सरकार व उनके संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लाल बत्ती लगाने की आज्ञा है) को दिए जाएंगे। इन वाहनों के साथ चलने वाले एस्कार्ट वाहन अब नीली बत्ती के साथ फ्लैशर लगा सकेंगे। 
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कुछ श्रेणी के वाहनों को मिली राहत

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लाल बत्ती लगी कार - फोटो : file photo
इस अधिसूचना के अनुसार, जामुनी शीशे वाली जगमग करती बत्ती एंबुलेंस पर उस समय लगाई जाएगी, जब वह हंगामी सेवा में हो। पीले रंग की जगमग करती बत्ती आपदा प्रबंधन बचाव वाले वाहनों पर लगाई जाएगी और लाल, सफेद और नीले रंग में बड़ी बत्तियों वाले वाहन पुलिस व अग्निशमन सेवा वाले वाहनों पर लगाए जाएंगे। जब यह वाहन ड्यूटी पर नहीं होंगे तो इन बत्तियों को भी काले कवर से ढका जाएगा।

इसके साथ ही यह बत्तियां केवल उन वाहनों पर लगाई जाएगी, जिनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) द्वारा स्टीकर जारी किया जाएगा, जो वाहन के शीशे पर लगाना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, इस स्टीकर में सभी विवरण जैसे स्टीकर नंबर, शख्सियत का नाम और वाहन नंबर पर जिस श्रेणी के तहत यह आज्ञा दी गई है, का विस्तृत ब्योरा एडीजीपी द्वारा राज्य के परिवहन कमिश्नर को देना होगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आज्ञा भारत सरकार द्वारा बत्तियां लगाने की समय-समय पर दी जाती स्वीकृतियों से संबधित होगी।
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