पंजाब में शर्तों के साथ राहत: रात्रि और वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी, पढ़ें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
पंजाब सरकार ने 21 जून से सभी स्कूलों और कॉलेजों के 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों का टीकाकरण शुरू करने का फैसला लिया है।
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पंजाब में अभी रात्रि कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू भी शनिवार रात 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि कोरोना के घटते मामलों के बीच सरकार ने प्रदेश वासियों को बुधवार से पहले से ज्यादा ढील देने का फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेस्तरां, ढाबे, सिनेमाघर और जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल खोलने का आदेश जारी किया है। शर्त यह रहेगी कि सभी कर्मचारियों को कोरोना रोधी टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी हो।
विवाह समारोह और संस्कार में लोगों की उपस्थिति की संख्या बढ़ाते हुए 50 तक करने की इजाजत दी गई है। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। बार, क्लब और अहाते खोलने की भी मंजूरी नहीं है। नई हिदायतें 25 जून तक लागू रहेंगी और उसके बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी।
दुकानें खोलने का समय जिला अथॉरिटी करेगी तय
जिला अथॉरिटी को स्थानीय हालात के अनुसार गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें रविवार समेत सभी दिन खोलने संबंधी समय निर्धारित करने को कहा गया है। साथ ही यह यकीनी बनाने को कहा गया है कि भीड़ इकट्ठी न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला अथॉरिटी सामाजिक दूरी, मास्क पहनने आदि के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार जारी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाए।
लोगों से जुड़ी इन सेवाओं में भी छूट जारी रहेगी
- अस्पताल, पशु अस्पताल और मेडिकल से जुड़े संस्थान खुलेंगे
- जरूरी वस्तुओं की दुकानें, पेट्रोल पंप और भंडारण सेवाएं जारी रहेंगी
- कृषि, बागबानी, पशु पालन से जुड़ी सेवाओं को अनुमति
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां पर रोक नहीं
- मछली पालन से संबंधित गतिविधियों की छूट
- दस्तावेज होने के बाद हवाई, रेल और बसों में यात्रा की अनुमति
- जरूरी व गैर-जरूरी वस्तुएं लाना और ले जाने में छूट
- सभी जरूरी वस्तुओं की डिलिवरी, सभी बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी
- उद्योग और इनसे जुड़ी सेवाएं औद्योगिक सामान बेचने वाली दुकानें व संस्थान खुलेंगे
- टीकाकरण कैंप, उत्पादन उद्योग, व्यापारिक और निजी संस्थानों की गतिविधियां और सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के आने-जाने और उनको ले जाने वाले वाहनों को उनके मालिकों के आज्ञा पत्र दिखाने के बाद आने-जाने की इजाजत।
- बार
- क्लब
- अहाता
As #COVID19 positivity declines to 2%, Punjab govt orders relaxations from tomorrow; Restaurants, dhabas, cinemas, gyms etc to open at 50% capacity, subject to all their employees have received at least one dose of vaccination. Bars/clubs/ahatas to stay shut
— ANI (@ANI) June 15, 2021
Punjab: Night curfew to be in place daily in the state from 8 pm to 5 am, and weekend curfew from 8 pm Saturday to 5 am Monday, as state moves towards partial reopening.
— ANI (@ANI) June 15, 2021
Punjab to begin vaccination of teachers, non-teaching staff & students in 18-45 age group from all schools and colleges from June 21st
— ANI (@ANI) June 15, 2021