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Punjab: पंजाब में नर्सरियों को अब तैयार करने होंगे वायरस मुक्त पौधे, संशोधित नर्सरी नियम जारी
Wed, 27 Dec 2023 09:18 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 27 Dec 2023 09:18 AM IST
सार
नए नियमों में, नियम-6 के बाद कुछ मदों को बदलाव किया गया है, जैसा कि लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में समर्थ अथॉरिटी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसका पद बागवानी विकास अधिकारी से कम नहीं होगा, पौधों को नष्ट करेगा। समर्थ अथॉरिटी की ओर से लाइसेंसधारक को पौधों, ग्राफ्ट किए गए पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया जाएगा।
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- फोटो : nursery
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विस्तार
पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए संशोधित नर्सरी नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत, नर्सरियों को ट्रू-टू-टाइप पौधे तैयार करने के लिए दो साल का समय दिया गया है और इन पौधों को मदर प्लांट और बड स्टिक नर्सरियों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इन पौधों की ट्रेसेबिलिटी करना भी नर्सरी मालिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने दफ्तर में नए संशोधित नियमों को जारी करने के बाद बताया कि भगवंत मान सरकार की ओर से देश में पहली बार पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट, 1961 में संशोधन किया है। इस नए नर्सरी एक्ट के अधीन नर्सरी मालिकों को वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए बाध्य किया गया है।
संशोधित एक्ट के अंतर्गत नर्सरी मालिकों के लिए वायरस मुक्त पौधों की खेती करना अनिवार्य हो गया है। सब्जियों की नर्सरी संबंधी लाइसेंस अनिवार्य है लेकिन उपज का स्रोत और गुणवत्ता बीज एक्ट 1966 (1966 का केंद्रीय एक्ट 54) के अधीन नियंत्रित की जाएगी। सभी रजिस्टर्ड बागवानी नर्सरियों के पास इन नियमों के लागू होने की तारीख से एक्ट के अधीन आने वाली शर्तें पूरा करने के लिए दो सालों की समय सीमा होगी।
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नए नियमों में, नियम-6 के बाद कुछ मदों को बदलाव किया गया है, जैसा कि लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में समर्थ अथॉरिटी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसका पद बागवानी विकास अधिकारी से कम नहीं होगा, पौधों को नष्ट करेगा। समर्थ अथॉरिटी की ओर से लाइसेंसधारक को पौधों, ग्राफ्ट किए गए पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया जाएगा और ऐसा करने से इन्कार करने पर अथॉरिटी लाइसेंसधारक के पौधों को उखाड़ने या खेत को मिलाने के लिए मजदूरों या ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाएगा।
बागवानी नर्सरी के तौर पर करानी होगी रजिस्ट्रेशन
बागवानी नर्सरी (क्रॉस या ओपन पॉलीनेटिड किस्मों को छोड़कर फल, सब्जियां, पौधे आदि के लिए) के रूप में रजिस्टर करना होगा और बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के खाते में 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी। नर्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन करने या लाइसेंस रिन्यू के समय फॉर्म-10 भरकर आवेदन किया जाएगा।
इसके बाद बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा नर्सरी के लाइसेंसधारक को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट अपनी नर्सरी में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। फॉर्म-11, 12 और 13 के अनुसार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और प्रति नर्सरी 5000 रुपये सालाना की फीस ली जाएगी और यह फीस बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के खाते में जमा की जाएगी।
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कैबिनेट मंत्री ने पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने दफ्तर में नए संशोधित नियमों को जारी करने के बाद बताया कि भगवंत मान सरकार की ओर से देश में पहली बार पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट, 1961 में संशोधन किया है। इस नए नर्सरी एक्ट के अधीन नर्सरी मालिकों को वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए बाध्य किया गया है।
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संशोधित एक्ट के अंतर्गत नर्सरी मालिकों के लिए वायरस मुक्त पौधों की खेती करना अनिवार्य हो गया है। सब्जियों की नर्सरी संबंधी लाइसेंस अनिवार्य है लेकिन उपज का स्रोत और गुणवत्ता बीज एक्ट 1966 (1966 का केंद्रीय एक्ट 54) के अधीन नियंत्रित की जाएगी। सभी रजिस्टर्ड बागवानी नर्सरियों के पास इन नियमों के लागू होने की तारीख से एक्ट के अधीन आने वाली शर्तें पूरा करने के लिए दो सालों की समय सीमा होगी।
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नए नियमों में, नियम-6 के बाद कुछ मदों को बदलाव किया गया है, जैसा कि लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में समर्थ अथॉरिटी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसका पद बागवानी विकास अधिकारी से कम नहीं होगा, पौधों को नष्ट करेगा। समर्थ अथॉरिटी की ओर से लाइसेंसधारक को पौधों, ग्राफ्ट किए गए पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया जाएगा और ऐसा करने से इन्कार करने पर अथॉरिटी लाइसेंसधारक के पौधों को उखाड़ने या खेत को मिलाने के लिए मजदूरों या ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाएगा।
बागवानी नर्सरी के तौर पर करानी होगी रजिस्ट्रेशन
बागवानी नर्सरी (क्रॉस या ओपन पॉलीनेटिड किस्मों को छोड़कर फल, सब्जियां, पौधे आदि के लिए) के रूप में रजिस्टर करना होगा और बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के खाते में 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी। नर्सरी लाइसेंस के लिए आवेदन करने या लाइसेंस रिन्यू के समय फॉर्म-10 भरकर आवेदन किया जाएगा।
इसके बाद बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा नर्सरी के लाइसेंसधारक को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट अपनी नर्सरी में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। फॉर्म-11, 12 और 13 के अनुसार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और प्रति नर्सरी 5000 रुपये सालाना की फीस ली जाएगी और यह फीस बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के खाते में जमा की जाएगी।