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पंजाब में बाहर से आने वालों के लिए नई एडवाइजरी जारी, निगेटिव रिपोर्ट आई तो क्वारंटीन के देने होंगे पैसे

Wed, 27 May 2020 12:49 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 27 May 2020 12:49 AM IST
सार

  • सात दिन होटल क्वारंटीन और फिर सात दिन होम क्वारंटीन रहना होगा
  • पंजाब सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए जारी की नई एडवाइजरी
  • राज्य में प्रवेश करते ही सभी लोगों को जमा कराना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन

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Punjab government issued new advisory for people coming from outside
कोरोना वायरस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में दाखिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने संबंधी घोषणा के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने हवाई, रेल और सड़क यात्रा कर पंजाब आने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है।

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी स्क्रीनिंग के लिए राज्य के अधिकारियों को निजी और स्वास्थ्य संबंधी विवरणों समेत सेल्फ डिक्लेरेशन भी देनी होगी।
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उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सक्रिय टेस्टिंग, ट्रेसिंग और एकांतवास ही एकमात्र उपाय हैं। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य संस्था में ले जाया जाएगा और कोविड टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के मुताबिक उनके आरटी पीसीआर सैंपल लिए जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाएं लेकिन कोई लक्षण न हों, 60 साल से कम उम्र के हों और किसी अन्य बीमारी से पीड़ित न हों, को कोविड केयर सेंटरों में रखा जाएगा। जो व्यक्ति पॉजिटिव हैं और मेडिकल निगरानी अपेक्षित है (चाहे गंभीर लक्षण होने के कारण या 60 साल से अधिक उम्र होने के कारण या अन्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण), उनको डॉक्टरी स्थिति के आधार पर दर्जा-2 या दर्जा-3 की स्वास्थ्य सुविधा में रखा जाएगा। जिन यात्रियों में लक्षण नहीं पाए जाते और जो निगेटिव पाए जाते हैं, उन्हें भुगतान के आधार पर संस्थागत एकांतवास (सरकारी / होटल क्वारंटीन) में रखा जाएगा और 5वें दिन उनका टेस्ट किया जाएगा।

अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनको संस्थागत एकांतवास के 7 दिन पूरे होने पर घर जाने की आज्ञा दे दी जाएगी, जहां उनको अगले 7 दिन तक घरेलू एकांतवास में रहने और अपनी स्वास्थ्य की खुद निगरानी की सलाह दी जाएगी। इस संबंध में व्यक्ति को लिखित घोषणा स्वास्थ्य अधिकारियों / जिला प्रशासन को देना होगा। 

असाधारण हालत जैसे गर्भावस्था / पारिवारिक सदस्य की मौत / गंभीर मानसिक बीमारी संबंधी मामलों में, डिप्टी कमिश्नर संस्थागत क्वारंटीन की बजाय 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन की आज्ञा दे सकते हैं लेकिन इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा।

सभी यात्रियों को डाउनलोड करना होगा कोवा एप 
सभी यात्रियों को कोवा एप डाउनलोड करना होगा। हवाई जहाज/रेल/अंतरराज्यीय सड़क मार्ग से पंजाब में दाखिल होने वाले सभी व्यक्तियों की एंट्री प्वाइंट्स पर ही कोविड-19 के लक्षणों संबंधी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध पाए गए यात्रियों को जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, उनको दर्जा 2 या दर्जा 3 की स्वास्थ्य सुविधाओं में रखा जाएगा।

अगर किसी व्यक्ति में कोविड संबंधी लक्षण न हों या टेस्टिंग निगेटिव है तो उसे एक अंडरटेकिंग देकर घर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस अंडरटेकिंग में 14 दिनों के लिए घर में एकांतवास, अपनी स्वास्थ्य स्थिति की खुद निगरानी और कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण नजर आने पर नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा को सूचित करना लाजिमी होगा।
 
एमपी, एमएलए, पत्रकारों के लिए होम क्वारंटीन जरूरी नहीं
पंजाब से अक्सर बाहर जाने या अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले यात्री जैसे कि एमपी/ एमएलए, डॉक्टर, पत्रकारों, इंजीनियरों, कार्यकारी, व्यापारी, ट्रांसपोर्टरों, सलाहकार आदि को होम क्वारंटीन रखने की जरूरत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्तियों को पास जारी करने के लिए अधिकृत हैं, जो अपनी स्वास्थ्य स्थिति की खुद निगरानी के लिए एक अंडरटेकिंग पेश करेंगे और अगर उनको कोई लक्षण हों तो प्रशासन को सूचित करेंगे।

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