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Chandigarh News: पंजाब सरकार ने औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को दी मंजूरी, औद्योगिक प्लॉटों को व्यावसायिक प्लॉटों में सकेंगे बदल
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने वीरवार को फोकल पॉइंट्स और इंडस्टि्रयल एस्टेट्स के औद्योगिक प्लॉटों के व्यावसायिक व अन्य उपयोग के लिए औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत सरकार की तरफ से चेंज ऑफ लैंड यूज की अनुमति दी जाएगी। इससे औद्योगिक भूमि पर होटल, अस्पताल, ईडब्ल्यूएस, बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल, रेंटल हाउसिंग, इंस्टीट्यूट और ऑफिस स्पेस बना सकेंगे। लुधियाना चुनाव में जीत के बाद आप सरकार ने इससे उद्योगपतियों की एक बड़ी मांग पूरी की है। यह बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई।
नई नीति के अनुसार एक हजार से लेकर 4 हजार गज तक के प्लॉटों को इससे फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पहले हस्तांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी। हालांकि औद्योगिक संगठनों ने 2021 में लाई गई नीति की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में एक कमेटी ने उद्यमियों की मांगों की समीक्षा की और फ्री होल्ड प्लॉटों पर लागू होने वाले परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया। नई नीति के अनुसार औद्योगिक प्लॉट की आरक्षित कीमत का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लागू होगा। पिछले काफी समय से यह मांग चल रही थी, जिस कारण ओवरऑल डेवलेपमेंट रुकी थी। इसके अलावा 40 हजार यार्ड के औद्योगिक प्लॉट को भी औद्योगिक पार्क में बदलने की मंजूरी दी गई है। इन पार्कों में 60 प्रतिशत इंडस्ट्रियल, 30 प्रतिशत रेजिडेंशियल और 10 प्रतिशत कमर्शियल निर्माण की अनुमति दी गई है। यह सभी संपत्तियां फ्री होल्ड होंगी, जिससे विकास को नई गति मिलेगी।
लीज होल्ड से फ्री होल्ड नीति भी मंजूर: पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) के प्रबंधन वाले लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेड्स को फ्री होल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दी गई है। इससे 1800 के करीब औद्योगिक प्लॉटों के मालिक फायदा उठा सकेंगे। इस नीति से राज्य सरकार को एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत शुल्क देकर लीज होल्ड संपत्ति को हमेशा के लिए फ्री होल्ड करवा सकते हैं।
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लैंड पूलिंग से छोटे शहरों में अवैध कॉलोनियों पर रोक : लैंड पूलिंग पॉलिसी से छोटे शहरों में अवैध कॉलोनियां बनने पर रोक लगेगी। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण पंजाब में 14 हजार अवैध कॉलोनियों बस गई थीं।
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चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने वीरवार को फोकल पॉइंट्स और इंडस्टि्रयल एस्टेट्स के औद्योगिक प्लॉटों के व्यावसायिक व अन्य उपयोग के लिए औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत सरकार की तरफ से चेंज ऑफ लैंड यूज की अनुमति दी जाएगी। इससे औद्योगिक भूमि पर होटल, अस्पताल, ईडब्ल्यूएस, बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल, रेंटल हाउसिंग, इंस्टीट्यूट और ऑफिस स्पेस बना सकेंगे। लुधियाना चुनाव में जीत के बाद आप सरकार ने इससे उद्योगपतियों की एक बड़ी मांग पूरी की है। यह बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई।
नई नीति के अनुसार एक हजार से लेकर 4 हजार गज तक के प्लॉटों को इससे फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पहले हस्तांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी। हालांकि औद्योगिक संगठनों ने 2021 में लाई गई नीति की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में एक कमेटी ने उद्यमियों की मांगों की समीक्षा की और फ्री होल्ड प्लॉटों पर लागू होने वाले परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया। नई नीति के अनुसार औद्योगिक प्लॉट की आरक्षित कीमत का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लागू होगा। पिछले काफी समय से यह मांग चल रही थी, जिस कारण ओवरऑल डेवलेपमेंट रुकी थी। इसके अलावा 40 हजार यार्ड के औद्योगिक प्लॉट को भी औद्योगिक पार्क में बदलने की मंजूरी दी गई है। इन पार्कों में 60 प्रतिशत इंडस्ट्रियल, 30 प्रतिशत रेजिडेंशियल और 10 प्रतिशत कमर्शियल निर्माण की अनुमति दी गई है। यह सभी संपत्तियां फ्री होल्ड होंगी, जिससे विकास को नई गति मिलेगी।
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