चंडीगढ़। दो साल पहले आम आदमी पार्टी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास के घेराव के मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने का आरोप है। बचाव पक्ष के वकील शिवकुमार शर्मा और सन्नी खुल्लर ने दलील दी कि याची को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके ऊपर कोई भी अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। साथ ही इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याची की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
बता दें कि दो वर्ष पहले बिजली की महंगाई के मुद्दे को लेकर आप के नेता मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे थे। इसमें पार्टी के तत्कालीन सांसद और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित सात-आठ तत्कालीन विधायक और पार्टी समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला महिला कांस्टेबल मनप्रीत कौर की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में उन्होंने आप पार्टी के नेताओं के खिलाफ पुलिस के साथ हाथापाई की बात कही थी। आरोप है कि हाथापाई में इंस्पेक्टर मलकीत सिंह, कांस्टेबल विनीत कुमार और महिला कांस्टेबल मनप्रीत कौर जख्मी हुए। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने मनप्रीत की शिकायत पर सभी नेताओं व समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353 और 188 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
चंडीगढ़। दो साल पहले आम आदमी पार्टी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास के घेराव के मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने का आरोप है। बचाव पक्ष के वकील शिवकुमार शर्मा और सन्नी खुल्लर ने दलील दी कि याची को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके ऊपर कोई भी अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। साथ ही इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याची की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
बता दें कि दो वर्ष पहले बिजली की महंगाई के मुद्दे को लेकर आप के नेता मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे थे। इसमें पार्टी के तत्कालीन सांसद और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित सात-आठ तत्कालीन विधायक और पार्टी समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला महिला कांस्टेबल मनप्रीत कौर की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में उन्होंने आप पार्टी के नेताओं के खिलाफ पुलिस के साथ हाथापाई की बात कही थी। आरोप है कि हाथापाई में इंस्पेक्टर मलकीत सिंह, कांस्टेबल विनीत कुमार और महिला कांस्टेबल मनप्रीत कौर जख्मी हुए। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने मनप्रीत की शिकायत पर सभी नेताओं व समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353 और 188 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।