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बेअंत सिंह मर्डर केस, दोषियों की रिहाई पर पुर्नविचार के आदेश

Wed, 27 Jan 2016 04:35 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Jan 2016 04:35 PM IST
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punjab ex-sm beant singh murder accused petition hearing

हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह मर्डर केस के दोषियों की रिहाई संबंधी याचिका पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं।

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हत्याकांड के दो दोषियों गुरमीत और शमशेर ने यूटी प्रशासन को रिहाई के लिए दिए मांग पत्र सौंपा था। जिस पर पुनर्विचार करने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने दोनों की याचिकाए आज निपटा दी हैं।


हाईकोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट की ओर से हाल में दिए फैसले के मुताबिक मंगपत्रों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सभी राज्यों और यूटी को रिहाई के लिए निति बनाने का निर्देश दिया था।
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अब इसी निति के अनुसार गुरमीत और समशेर की मांग पर विचार करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को ही मांग पत्र के तौर पर मैंने को खा है।

उल्लेखनीय है कि दोनों की मांग है कि वह उम्र क़ैद जितनी सजा से आदिक समय जेल में बिता चुके हैं। लिहाज उन्हें रिहा किया जाए।

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