पंजाब कैबिनेट ने सरकारी व स्कूली बसों को दी बड़ी राहत, मोटर व्हीकल टैक्स में सौ फीसदी छूट
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पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कोविड महामारी के दौरान राज्य की सरकारी बसों और शैक्षिक संस्थानों स्कूलों/कॉलेजों की बसों के लिए आगामी 31 दिसंबर तक मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दे दी। यह छूट 23 मार्च से लागू की गई है। कैबिनेट ने इन वाहनों को 19 मई, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने के लिए जून में जारी नोटिफिकेशन को आगे 20 मई से 31 दिसंबर, 2020 तक और विस्तार देते हुए मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने माफी योजना की अवधि को भी बढ़ाते हुए बिना ब्याज और जुर्माने के टैक्स के बकाए की अदायगी 31 मार्च, 2021 तक मुलतवी करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 1 जून, 2020 के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज बसों (साधारण बसें) के मोटर व्हीकल टैक्स को 2.80 रुपये से 2.69 रुपये (प्रति किलोमीटर, प्रति वाहन, प्रति दिन) तक घटा दिया गया है।
कैबिनेट ने आगे 2 जून, 2020 के एक अन्य नोटिफिकेशन को भी मंजूरी दे दी, जिससे शैक्षिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज की बसें, मिनी बसें, मैक्सी कैब और थ्री व्हीलरों को 23 मार्च, 2020 से 19 मई, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दी गई थी। स्टेट कैरिज बसें और शैक्षिक संस्थाओं स्कूलों /कॉलेजों की बसों को दी गई छूट से सरकारी खजाने पर लगभग 66.05 करोड़ रुपये का अतिरक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है।
ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई थी मांग
उल्लेखनीय है कि गत 30 अक्तूबर को प्राइवेट बस ऑपरेटरों समेत सरकारी बस ऑपरेटरों, मिनी बस और स्कूल बस ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग के दौरान एक जून, 2020 को जारी की माफी योजना को बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वह कोविड -19 महामारी के कारण इसका लाभ नहीं ले सके थे।
माफी योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों ने बिना किसी ब्याज और जुर्माने के एक जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक अपने वाहनों पर टैक्स अदा करने की छूट थी। ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया था कि महामारी के कारण आजकल बहुत कम लोग सफर कर रहे हैं, जिस कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी बसें पूरी क्षमता से सड़कों पर नहीं चल रही थीं।
Punjab cabinet approves 100 per cent exemption from Motor Vehicle tax for state stage carriage buses, & educational institutions/schools/colleges buses till December 31, 2020, effective from March 23, to support private transport operators amid the COVID pandemic: Punjab Govt
— ANI (@ANI) December 2, 2020