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हाईकोर्ट की फटकार के बाद चौड़ी होंगी नया गांव, कांसल की सड़कें

Thu, 20 Oct 2016 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 20 Oct 2016 12:07 AM IST
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Punjab and haryana HighCourt, broadened Nayagaon, Kansal roads, chandigarh news
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
चंडीगढ़ से सटे पंजाब के नया गांव में सड़कों पर अतिक्रमण पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाए गए। इसे लेकर पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को कई बार हाईकोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है।
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बुधवार को इसी मामले पर सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि नया गांव और कांसल की सड़कों को चौड़ा करने की योजना बना ली गई है। वहीं, पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि नया गांव नगर पालिका का दर्जा बढ़ाकर इसे नगर परिषद बना दिया गया है।
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इसलिए अब इस इलाके में जनसुविधाएं भी सुधरेंगी क्योंकि फंड और मैनपॉवर बढ़ेगी, जिससे अतिक्रमण हटाए जा सकेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को अगली सुनवाई पर विस्तृत जानकारी देने के आदेश दिए कि नया गांव और कांसल की सड़कें कब तक चौड़ी होंगी और इस प्रस्ताव पर कब तक अंतिम फैसला लेकर काम शुरू किया जाएगा।
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पंजाब सरकार ने कहा, नया गांव में अब नगर परिषद

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highcourt - फोटो : File Photo
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट को बताया गया था कि पंजाब-हरियाणा सिविल सचिवालय से कांसल को जाने वाली सड़क जोकि महज 8 फुट चौड़ी है, उसकी चौड़ाई बढ़ाकर 24 फुट कर दी जाएगी।

वहीं नया गांव की सड़क, जिस पर दुकानदारों और अन्य लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी और इस सड़क पर डिवाइडर भी बनाया जाएगा। इन दोनों सड़कों के चौड़ा होने से यहां अतिक्रमण की समस्या भी खत्म होगी और लोगों को आने-जाने में भी आसानी होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया की नया गांव नगर पालिका का दर्जा बढ़ाते हुए इसे नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया है।

इस बीच बुधवार को सुनवाई के दौरान नया गांव के कुछ लोगों द्वारा इस मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर अर्जी दायर की गई। इस पर जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि जब यह मामला पहले ही हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट मामले में आदेश दे रहा है तो ये कौन लोग हैं, जो पक्षकार बनना चाहते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि साफ हो सके कि इस तरह की अर्जी किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए तो दायर नहीं की जा रही। हाईकोर्ट ने इसकी जांच के आदेश पंजाब सरकार को दिए और मामले की अगली 3 नवंबर तक स्थगित कर दी।
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