Hindi News
›
Chandigarh
›
Amritpal Singh Case: Punjab And Haryana High Court Reprimanded Punjab Government News in Hindi
{"_id":"6419581c7c8112e95a01cb03","slug":"punjab-and-haryana-high-court-reprimanded-punjab-government-in-amritpal-case-2023-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार: अमृतपाल मामले में खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल, क्या कर रही थी 80 हजार पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार: अमृतपाल मामले में खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल, क्या कर रही थी 80 हजार पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 21 Mar 2023 01:23 PM IST
हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने बताया कि अमृतपाल के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया गया है। अब इस मामले में चार दिन बाद सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने पंजाब सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी में नाकाम पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अमृतपाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो पुलिस उसे पकड़ने में क्यों विफल रही। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि खुफिया विभाग से अमृतपाल की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने के बावजूद वह हथियारों के साथ खुलेआम पंजाब में घूमता रहा।
80 हजार का पुलिस बल होने के बावजूद सरकार उसे पकड़ नहीं पाई। जब उसके सभी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आखिर कैसे वह पंजाब पुलिस को चकमा देने में नाकाम रहा। हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार की दलीलों को सुनने के बाद अब उन्हें 28 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
वहीं, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामा में बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमृतपाल को हिरासत में लेने का प्रस्ताव 17 मार्च को अमृतसर के एसएसपी ने जिला मजिस्ट्रेट को भेजा था। 18 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनएसए में गिरफ्तारी से बचने के लिए वह छिप रहा है और पंजाब पुलिस की हिरासत से बाहर है।
सरकार ने यह भी जानकारी दी कि 20 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट बाबा बकाला ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब तक उसके खिलाफ छह एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हाईकोर्ट में यह सुनवाई अमृतपाल की रिहाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हुई थी। यह याचिका वारिस पंजाब दे के एक पदाधिकारी ने दाखिल की थी। हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अस्पष्ट, झूठे, भ्रामक और तुच्छ आरोप लगाए हैं।
विज्ञापन
तीन दिन से तलाश के प्रयास की कहानी अविश्वसनीय
हलफनामे व पंजाब के एडवोकेट जनरल की दलीलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आपराधिक मामलों की जानकारी के बावजूद कैसे उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता तीन दिन से गिरफ्तारी के प्रयास की पंजाब पुलिस की यह कहानी विश्वसनीय नहीं लगती है।
नाकाम है पुलिस का खुफिया विभाग
कोर्ट ने कहा कि अमृतपाल की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी होने और आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद वह राज्य में खुले आम घूमता रहा, जो पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की नकामी को दर्शाता है। हाईकोर्ट की फटकार पर सरकार ने दलील दी कि जी 20 सम्मेलन के चलते पुलिस कानून व्यवस्था के इंतजाम में जुटी थी और कुछ जानकारियां बेहद संवेदनशील हैं, जिनकी जानकारी कोर्ट रूम में नहीं दी जा सकती है। पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर ही है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट तनु बेदी को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए पंजाब सरकार को 28 मार्च तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।