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HC में हरियाणा का जवाब: नूंह में 281 मुस्लिम और 71 हिंदुओं के निर्माण ढहाए, कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं

Fri, 18 Aug 2023 07:37 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 18 Aug 2023 07:37 PM IST
सार

मेवात में 79.20 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है और 20.37 प्रतिशत हिंदू। 7 अगस्त तक 443 निर्माण गिराए गए थे जिससे 354 लोग प्रभावित हुए। प्रभावित लोगों में 71 हिंदू और 281 मुस्लिम थे।

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Punjab and Haryana High Court ordered Haryana government to file reply in Nuh violence case
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

नूंह में दंगों के बाद अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई जातीय संहार नहीं थी। गिराए गए कुल निर्माण में से 30 प्रतिशत इमारतें हिंदुओं की थीं। कार्रवाई से पहले कोई जातिगत या धार्मिक सर्वे नहीं किया गया। गुरुग्राम में हटाए गए 100 फीसदी अवैध अतिक्रमण हिंदुओं के थे। जो भी निर्माण हटाए गए, उन पर कार्रवाई से पहले सभी को नोटिस जारी किया गया था।

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नूंह हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में लंबित मामले में दाखिल करने के लिए सरकार ने यह जवाब तैयार किया है। शुक्रवार को यह जवाब लेकर सरकार मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष पहुंची लेकिन पीठ ने इसे रजिस्ट्री में दाखिल करने का आदेश जारी कर दिया।
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यह सब कोर्ट व एनजीटी के आदेश के तहत ही गिराए गए हैं। अतिक्रमण सरकार के किसी एक विभाग ने नहीं हटाए बल्कि इसमें स्थानीय निकाय, शहरी विकास प्राधिकरण व नगर निगम आदि शामिल हैं।

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मेवात में 79.20 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है और 20.37 प्रतिशत हिंदू। 7 अगस्त तक 443 निर्माण गिराए गए थे जिससे 354 लोग प्रभावित हुए। प्रभावित लोगों में 71 हिंदू और 281 मुस्लिम थे। ऐसे में आंकड़ें दर्शातें हैं कि कार्रवाई धर्म को देखकर नहीं की गई थी। आंकाड़ों सहित हरियाणा सरकार के तैयार किए गए जवाब को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री में दाखिल करने का आदेश दिया है।

शुक्रवार को नूंह में हुई हिंसा को लेकर लिए गए संज्ञान व इस मामले में दाखिल विभिन्न अर्जियों पर सुनवाई होनी थी। केस सुनवाई के लिए पहुंचा तो न्यायालय के कार्य का समय समाप्त होने को था। इस दौरान हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनका जवाब तैयार है और इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। हाईकोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेने से इनकार करते हुए रजिस्ट्री में दाखिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही लंबित सभी अर्जियों पर भी मुख्य याचिका के साथ ही सुनने का निर्णय लेते हुए केस की सुनवाई स्थगित कर दी।

हरियाणा सरकार ने इस मामले में अपने जवाब में कहा है कि मेवात में मुस्लिम व हिंदूओं की जनसंख्या का अनुपात 80:20 का है। नूंह की पुन्हाना तहसील में 87 प्रतिशत और फिरोजपुर झिरका में 85 प्रतिशत मुस्लिम हैं। निर्माण 70:30 के अनुपात में हटाए गए हैं।

यह था मामला

हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया व जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन पर आधारित खंडपीठ ने मेवात में हिंसा के बाद निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बेंच ने पूछा था कि क्या तय कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और साथ ही दो हफ्तों में गिराए निर्माणों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह भी सवाल उठता है कि क्या कानून-व्यवस्था की समस्या की आड़ में समुदाय विशेष की इमारतों को तो नहीं गिराया जा रहा है और क्या यह जातीय सफाए की कवायद तो नहीं है।

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