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सहमति संबंध पर हाईकोर्ट का आदेश: लड़के की उम्र शादी लायक न होने पर भी सुरक्षा से नहीं कर सकते इनकार

Mon, 12 Jul 2021 10:31 AM IST
निवेदिता वर्मा विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 12 Jul 2021 10:31 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बालिग लड़का या लड़की को अधिकार है कि वे किसी के भी साथ रह सकते हैं।  

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Punjab And Haryana High Court order Mohali Police to give protection to Live in couple in which boy is only 19 year old
सहमति संबंध पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली निवासी प्रेमी जोड़े को सुरक्षा का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि लड़का-लड़की बालिग हैं तो उन्हें सहमति संबंध में सुरक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि लड़की 21 वर्ष की है, जबकि लड़का 19 वर्ष का। लड़की के परिजन उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी करवाना चाहते हैं। साथ ही धमकी दे रहे हैं कि यदि शादी नहीं की तो परिवार की प्रतिष्ठा के लिए दोनों की जान ले लेंगे। 

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लड़की ने कहा कि लड़का अभी शादी के लिए तय न्यूनतम आयु का नहीं है इसलिए दोनों सहमति संबंध में रह रहे हैं। सुरक्षा के लिए दोनों ने मोहाली के एसएसपी से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही लड़का शादी के लिए तय न्यूनतम आयु का नहीं है, लेकिन वह बालिग है।
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लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं तो ऐसे में केवल इस आधार पर सुरक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़के की आयु शादी के लिए तय न्यूनतम आयु से कम है। संविधान के अनुसार बालिग व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह तय कर सके कि उसे किसके साथ रहना है। इसके साथ ही संविधान प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मोहाली के एसएसपी को आदेश दिया कि वह प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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