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Punjab News: सुखपाल खैरा की याचिका पर ED को हाईकोर्ट का नोटिस, जवाब दाखिल करने का दिया आदेश
Fri, 03 Mar 2023 09:20 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 03 Mar 2023 09:20 PM IST
सार
याची की दलीलें सुनने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इस मामले में ईडी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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सुखपाल सिंह खैरा।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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खैरा ने पीएमएलए मामले को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में बताया गया कि फाजिल्का में भुलत्थ के एक व्यक्ति के खिलाफ नशीले पदार्थ का मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसी मामले में खैरा का नाम जोड़ दिया गया था। ड्रग्स मामले में उनका नाम शामिल होने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक अलग मामला दर्ज कर दिया। इसी बीच फाजिल्का के 2015 के मामले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन इससे राहत न मिलने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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बीते माह सुप्रीम कोर्ट ने याची के खिलाफ फाजिल्का में दर्ज 2015 की एफआईआर में कार्रवाई को खारिज कर दिया था। इसी के आधार पर अब याची ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याची ने दलील दी कि जब फाजिल्का के मुख्य मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो इसके आधार पर ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे चलाया जा सकता है? याची ने दलील दी कि ईडी द्वारा अपने स्तर पर की गई कार्रवाई तर्कसंगत नहीं है और मुख्य मामले के खारिज होने के चलते इसे भी खारिज किया जाना चाहिए। याची की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले में ईडी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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