फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court issues notice to ED on Sukhpal Khaira petition

ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस: सुखपाल सिंह खैरा की याचिका पर मांगा जवाब, अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती

Tue, 23 Nov 2021 03:41 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 23 Nov 2021 03:41 PM IST
सार

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब कर लिया है। सुखपाल सिंह खैरा ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। खैरा का कहना कि उनकी गिरफ्तारी कानून प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।  

विज्ञापन
Punjab and Haryana High Court issues notice to ED on Sukhpal Khaira petition
सुखपाल सिंह खैरा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सुखपाल खैरा की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी को 29 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। खैरा ने गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई को सियासी रंजिश का परिणाम बताया है। 

विज्ञापन


सुखपाल खैरा ने सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी के जरिये याचिका दाखिल कर बताया कि उनकी यह गिरफ्तारी न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है, बल्कि सत्ता पक्ष ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। ऐसे में खैरा ने गिरफ्तारी के आदेश और इस प्रक्रिया को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है। 
विज्ञापन


खैरा ने याचिका में कहा है कि यह मामला 2015 का है, जब इस एनडीपीएस केस में ट्रायल के लगभग पूरा होने के बाद 2017 में उन्हें अतिरिक्त आरोपी बनाकर समन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने समन के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। याची ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान जब उन्होंने केंद्र सरकार का विरोध किया था तो उनके घर पर ईडी ने छापा मारा। इस दौरान उनका फोन तक जब्त कर लिया गया, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पंजाब विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं तो ईडी ने गत सप्ताह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खैरा ने कहा कि ईडी की ओर से 11 बार भेजे गए हर समन के आदेश का उन्होंने पालन किया है और पूछताछ में शामिल होते रहे हैं। ग्यारवीं बार समन पर पूछताछ के लिए पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक रंजिश का परिणाम है। खैरा ने अपनी गिरफ्तारी और इस पूरी प्रक्रिया को अवैध करार दे रद्द करने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed