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गैंगस्टर कौशल की गुहार: फर्जी मुठभेड़ में मार सकती है पुलिस... बेड़ियों में बांधा जाए, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Wed, 20 Oct 2021 08:12 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 20 Oct 2021 08:12 PM IST
सार

संगरूर जेल में बंद याचिकाकर्ता ने बताया कि उस पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं।  उसे अंदेशा है कि उसे एक जेल से दूसरी जेल या पूछताछ के लिए ले जाते हुए उसका एनकाउंटर किया जा सकता है।

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Punjab and Haryana High Court issued notice to Chandigarh, Haryana and Punjab on petition of Gangster Kaushal
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब की संगरूर जेल में बंद गैंगस्टर कौशल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका जताई है और खुद को बेड़ियों में रखने का निर्देश जारी करने की अपील की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस याचिका पर हरियाणा व पंजाब सरकार सहित यूटी प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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मूल रूप से गुरुग्राम निवासी तथा वर्तमान में संगरूर जेल में बंद याचिकाकर्ता ने बताया कि उस पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब भी पुलिस केस को सुलझाने में नाकाम रहती है तो हिरासत में मौजूद लोगों पर इसका इल्जाम डाल कर कबूलनामा ले लिया जाता है। इसी तरह से याची को भी शिकार बनाया गया और उस पर गैंगस्टर का ठप्पा लग गया। 
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याची ने कहा कि उसे अंदेशा है कि उसे एक जेल से दूसरी जेल या पूछताछ के लिए ले जाते हुए उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। ऐसे में जब भी उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाए तो उसे बेड़ियों में और हथकड़ी लगाकर लेकर जाया जाए। इसके साथ ही इस दौरान सफर की वीडियोग्राफी होनी चाहिए तथा याची के वकील व परिवार के सदस्यों को साथ रहने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ पुलिस को जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि जवाब नहीं आया तो अधिकारियों को पेश होना होगा।

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