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एमएमएस कांड: पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ ने अंतरिम जमानत के लिए लगाई हाईकोर्ट में गुहार

Thu, 25 Jun 2020 12:15 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 25 Jun 2020 12:15 AM IST
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Punjab and Haryana high court issued notice to CBI
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

वर्ष 2006 के बहुचर्चित जम्मू सेक्स स्कैंडल में दोषी करार जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर ने अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने सुनवाई करते हुए सीबीआई को दो जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। 

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मामला अप्रैल 2006 में उस समय चर्चा में आया था जब जम्मू-कश्मीर में एक अश्लील एमएमएस वायरल हुआ था। एक महिला सबीना पर हाई प्रोफाइल लोगों को देह व्यापार के लिए लड़कियां सप्लाई करने का आरोप था। इस काम में उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला पर भी आरोप लगा था। मामले की जांच 2006 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। 2009 में केस जम्मू-कश्मीर से चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
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जून 2018 में चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर समेत कई आरोपियों को दोषी करार दे दस-दस वर्ष की सजा सुनाई थी। सजा के फैसले के खिलाफ आरोपियों की अपील अभी हाईकोर्ट में लंबित है। अब पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अंतरिम जमानत देने की मांग की है। 

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