Chandigarh: 1971 युद्ध के शहीद के परिवार के प्रति उदासीनता, पंजाब सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 12 Apr 2023 12:18 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी अवधि तक शहीद के परिवार के पास यह भूमि तो मौजूद थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इसके मौजूद न होने के चलते लाभार्थी परिवार इसका वित्तीय लाभ नहीं ले सकता था। शहीद के भाई ने जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तब जाकर सरकार संवेदनशील हुई और राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला