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धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला: गायक गुरदास मान को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, सरकार को नोटिस

Wed, 15 Sep 2021 12:34 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 15 Sep 2021 12:34 PM IST
सार

जालंधर के नकोदर में डेरा बाबा मुराद शाह के डेरे पर आयोजित मेले के दौरान गुरदास मान ने सिख गुरु श्री अमरदास जी और लाडी साईं जी के एक ही वंश के होने की बात कही थी। इसके बाद से वह विवादों में आ गए थे।

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Punjab and Haryana High Court Granted Interim Bail to Punjabi singer Gurdas Mann
गुरदास मान। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरदास मान को नकोदर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मान को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
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गुरदास मान ने जालंधर की जिला अदालत में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे 8 सितंबर को खारिज कर दिया गया था। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद गुरदास मान ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।
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जालंधर के नकोदर में डेरा बाबा मुराद शाह के डेरे पर आयोजित मेले के दौरान मान ने सिख गुरु श्री अमरदास जी और लाडी साईं जी के एक ही वंश के होने की बात कही थी। इसके बाद से वह विवादों में आ गए थे और उनके खिलाफ नकोदर में 26 अगस्त को धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। 

इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए गुरदास मान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरदास मान के वकील ने दलील दी कि उनका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा उनसे कोई रिकवरी भी नहीं की जानी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम तौर पर उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है तथा याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।   
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