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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court extends stay on arrest of Kumar Vishwas till August 22

कुमार विश्वास को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने लगाई 22 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक, पंजाब के रोपड़ में दर्ज है कवि के खिलाफ मामला

Mon, 04 Jul 2022 08:55 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 04 Jul 2022 08:55 PM IST
सार

कुमार विश्वास ने कहा कि 12 फरवरी को उनके इंटरव्यू को आधार बनाकर रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई जबकि यह इंटरव्यू उन्होंने मुंबई में दिया था।

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Punjab and Haryana High Court extends stay on arrest of Kumar Vishwas till August 22
कुमार विश्वास - फोटो : twitter.com/DrKumarVishwas

विस्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास गिरफ्तारी पर 22 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कुमार विश्वास ने याचिका दाखिल कर बताया कि उनके खिलाफ 12 अप्रैल को रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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यह एफआईआर न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर दर्ज की गई है बल्कि यह राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। इस एफआईआर को अपने विरोधियों से प्रतिशोध लेने का जरिया बनाया गया है। इन दलीलों के साथ ही एफआईआर को रद्द करने की कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट से मांग की है। 
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कुमार विश्वास ने कहा कि 12 फरवरी को उनके इंटरव्यू को आधार बनाकर रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई जबकि यह इंटरव्यू उन्होंने मुंबई में दिया था। इस एफआईआर को दर्ज करने में पुलिस ने काफी तेजी दिखाई क्योंकि शिकायत 12 अप्रैल को शाम छह बजकर 10 मिनट पर दी गई और उसी समय शाम 7 बजकर 50 मिनट पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। 
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इसके बाद एसआईटी उनके दिल्ली के आवास पर पहुंची लेकिन वह घर पर नहीं थे। याची ने कहा कि उसे इस एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। इस एफआईआर की कॉपी पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं की थी जबकि उसके पहले और बाद की अन्य एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड थीं।

 
21 अप्रैल को उन्होंने रूपनगर के एसएसपी से एफआईआर की कॉपी मांगी थी जो 22 अप्रैल दोपहर तीन बज कर 20 मिनट में मिली। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने के साथ ही राजनीतिक रंजिश के का नजीता है। ऐसे में एफआईआर रद्द करने की याचिका में मांग की गई है।

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