फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and haryana high court dismisses anticipatory bail plea filed by a man to avoid arrest

हाईकोर्ट की टिप्पणी : संपत्ति हासिल करने के लिए चरित्र पर कलंक नहीं लगा सकती कोई विधवा 

Fri, 12 Mar 2021 09:55 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 12 Mar 2021 09:55 AM IST
सार

  • पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल अग्रिम जमानत याचिका 
  • कहा, संपत्ति पाने के लिए कोई विधवा अपने चरित्र पर कलंक नहीं लगाएगी 

विज्ञापन
Punjab and haryana high court dismisses anticipatory bail plea filed by a man to avoid arrest
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

बहू द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दर्ज करवाई एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए ससुर द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याची की यह दलील भी खारिज कर दी कि बहू ने ससुर को बदनाम करने और उसके बेटे की संपत्ति को हासिल करने के लिए यह आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति पाने के लिए कोई विधवा अपने चरित्र पर कलंक नहीं लगाएगी।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी आरोपी ससुर ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी बहू ने कुरुक्षेत्र पुलिस को उसके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी है। याची ने आरोपों को निराधार बताते हुए निचली अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी लेकिन वह खारिज कर दी गई। 
विज्ञापन



हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए याची ने बताया कि उसके बेटे का विवाह 2011 में हुआ था और उसके दो बेटे हैं। उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद से ही लगातार उसकी बहु संपत्ति को हथियाने के प्रयास करने लगी। इसके लिए दबाव बनाने हेतु उसने झूठी शिकायत दी कि याची व शिकायतकर्ता का देवर उसका यौन शोषण करते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों पर असंतोष जताते हुए कहा कि भारत जैसे देश में महिला के लिए उसका चरित्र सबसे अहम होता है। पति को खोने वाली महिला के मामले में यह और अहम हो जाता है। कोई भी विधवा महिला अपने मृतक पति की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ससुर या रिश्तेदार पर दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप लगाकर अपने नैतिक चरित्र को कलंकित नहीं करेगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed