फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab And Haryana High court Dismissed Petition of Sarpanchs

चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले सरपंचों को पद छोड़ने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Tue, 23 Feb 2021 01:19 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 23 Feb 2021 01:19 AM IST
विज्ञापन
Punjab And Haryana High court Dismissed Petition of Sarpanchs
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख जारी होने से पहले ही 23 फरवरी तक सरपंचों को पद छोड़ने के 12 फरवरी के हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत चुनाव की तारीख घोषित होने तक पद पर बने रहने की मांग की जा रही है।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए सरपंच सोमेश व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रावधान के अनुसार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ही सरपंच अपना पद छोड़ते हैं। याची ने कहा कि प्रदेश में अभी तक वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और सरकार ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कह दिया। सरपंचों से पंचायत के लोगों के कई काम होते हैं। यदि सरपंच पद छोड़ देंगे तो लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए बीडीओ के पास जाना होगा। 
विज्ञापन


एक बीडीओ के आधीन सैकड़ों गांव होते हैं और ऐसे में उनके लिए यह संभव ही नहीं होगा कि सबका काम हो सके। अभी चुनाव कब होगा यह निश्चित नहीं है तो कैसे गांवों के विकास को अनिश्चितकाल के लिए विराम दिया जा सकता है। याची ने कहा कि जैसे विधानसभा और संसद भंग होने के बाद भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं वैसे ही सरपंचों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। गांवों के विकास में ही देश का विकास होता है और यदि गांवों का विकास रुक जाएगा तो देश का विकास भी थम जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed