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चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया, स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश
Sat, 23 May 2020 12:54 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 23 May 2020 12:54 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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यूटी प्रशासन ने कहा कि उसने स्कूलों से केवल ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश दिया था। यह जानकारी मिलने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका का निपटारा कर दिया। स्कूलों की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि यदि स्कूल फीस चार्ज नहीं करेंगे तो वह शिक्षकों को वेतन नहीं दे पाएंगे।
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स्कूलों के पास इसके अलावा आय का कोई माध्यम नहीं है, ऐसे में यूटी प्रशासन द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाई जाए। पिछली सुनवाई पर यूटी प्रशासन की ओर से कहा गया था कि स्कूलों की ओर स्कूलों की बैलेंस शीट अपलोड नहीं की गई है जो की जानी चाहिए।
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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस वसूल करने की अनुमति दे दी गई है। यूटी प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बचता है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया।