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प्रापर्टी टैक्स नहीं भरा तो पढ़िए ये खुशखबरी

Wed, 01 Jan 2014 02:52 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 01 Jan 2014 02:52 PM IST
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हरियाणा सरकार ने बकाया प्रापर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी पर मिलने वाली छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी करने का निर्णय लिया है।
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हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सावित्री जिंदल ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स की अदायगी को लेकर जनता के भारी उत्साह को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

31 जनवरी तक के बकाया प्रापर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी पर यह छूट दी जाएगी। बकाया प्रापर्टी टैक्स की अदायगी की यह तिथि पहले 31 दिसंबर तक थी।
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