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Chandigarh News: प्रापर्टी टैक्स में छूट फरवरी तक बढ़ी

Wed, 03 Jan 2024 08:19 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jan 2024 08:19 PM IST
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Property tax exemption extended till February.
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में प्रापर्टी टैक्स बकायदारों को राहत दी है। सरकार ने टैक्स में 15 प्रतिशत छूट की समय अवधि 29 फरवरी माह तक बढ़ा दी है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पत्र जारी किया है। 2010-11 और 2022-23 के बीच की अवधि के लिए बकाया टैक्स पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट भी फरवरी अंत तक बढ़ा दी है। पहले छूट की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक रखी गई। बताया जा रहा है कि बकायदारों में करीब एक हजार करोड़ रुपये बकाया है। बकाया वसूली के लिए ही सरकार ने एक और बार राहत दी है। जिन उपभोक्ताओं पर 50 हजार से अधिक की राशि बकाया है, उनके लिए निकाय संस्थाएं विशेष अभियान चलाएंगी।
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