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Chandigarh: चंडीगढ़ में अब बाहरी वाहनों पर लगेगा कंजेशन टैक्स, केंद्र से मंजूरी का इंतजार
Wed, 23 Aug 2023 08:29 AM IST
निवेदिता वर्मा
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 23 Aug 2023 08:29 AM IST
सार
कंजेशन टैक्स को उन गाड़ियों को चुकाना होगा, जो चंडीगढ़ से बाहर पंजीकृत होंगे और व्यवसाय के सिलसिले में चंडीगढ़ में आएंगे। यह टैक्स ऑनलाइन जमा होगा। वाहन मालिक गाड़ी के वर्ग के अनुसार एक दिन की एंट्री, तीन महीने, छह महीने या एक साल के लिए टैक्स जमा करा सकेंगे।
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चंडीगढ़ में बाहर के परिवहन वाहनों पर लगेगा कंजेशन टैक्स
- फोटो : Istock
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विस्तार
चंडीगढ़ से बाहर के परिवहन वाहनों पर कंजेशन टैक्स लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक साल पहले सांसद किरण खेर ने बाहरी गाड़ियों पर यह टैक्स लगाने का सुझाव दिया था।
अब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में प्रशासन ने कई रिमाइंडर के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को डीओ पत्र भेजा है।
एक जून 2022 को सांसद किरण खेर की अध्यक्षता में प्रशासकीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की बैठक हुई थी। इसमें सांसद किरण खेर ने पहली बार बाहर से आने वाले परिवहन वाहनों पर कंजेशन टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। दावा किया गया था कि इससे राजस्व में वृद्धि के साथ शहर में जाम की समस्या में सुधार होगा।
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यात्री एवं माल कराधान अधिनियम करना होगा निरस्त
इस टैक्स को लागू करने से पहले प्रशासन को यात्री एवं माल कराधान अधिनियम (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट) को निरस्त करने की जरूरत है इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक्ट को निरस्त करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया। 17 अगस्त 2022 को रिमाइंडर भेजा गया लेकिन मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच एक जून 2023 को फिर स्थायी समिति की बैठक हुई। सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद 12 जुलाई 2023 को परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को डीओ पत्र भेजा गया है और जल्द मंजूरी देने की मांग की गई है।
पंजाब का एक्ट अभी भी चंडीगढ़ में है लागू
चंडीगढ़ में पंजाब पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट-1992 लागू किया गया था। पंजाब सरकार ने कई साल पहले इस टैक्स को खत्म करके इसे मोटर व्हीकल टैक्स में जोड़ दिया। इसके अलावा देश के अन्य कई राज्यों में भी पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट को खत्म कर दिया गया है लेकिन चंडीगढ़ में अभी तक यह लागू है, जिसकी वजह से बाहरी परिवहन वाहनों पर कंजेशन टैक्स या मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। इस वजह से ही प्रशासन में इस एक्ट को निरस्त करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इधर, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कंजेशन टैक्स या जिसे मोटर व्हीकल टैक्स भी कहा जा रहा है, उसे लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी, इसे लागू कर दिया जाएगा।
ऐसे चुकाना होगा टैक्स
कंजेशन टैक्स को उन गाड़ियों को चुकाना होगा, जो चंडीगढ़ से बाहर पंजीकृत होंगे और व्यवसाय के सिलसिले में चंडीगढ़ में आएंगे। यह टैक्स ऑनलाइन जमा होगा। वाहन मालिक गाड़ी के वर्ग के अनुसार एक दिन की एंट्री, तीन महीने, छह महीने या एक साल के लिए टैक्स जमा करा सकेंगे। यह टैक्स कई राज्यों में लागू है। बता दें कि पिछले साल जब यह प्रस्ताव आया था तो काफी विरोध हुआ था। पंजाब के कई नेताओं ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला तक बता दिया था।
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अब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में प्रशासन ने कई रिमाइंडर के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को डीओ पत्र भेजा है।
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एक जून 2022 को सांसद किरण खेर की अध्यक्षता में प्रशासकीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की बैठक हुई थी। इसमें सांसद किरण खेर ने पहली बार बाहर से आने वाले परिवहन वाहनों पर कंजेशन टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। दावा किया गया था कि इससे राजस्व में वृद्धि के साथ शहर में जाम की समस्या में सुधार होगा।
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यात्री एवं माल कराधान अधिनियम करना होगा निरस्त
इस टैक्स को लागू करने से पहले प्रशासन को यात्री एवं माल कराधान अधिनियम (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट) को निरस्त करने की जरूरत है इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक्ट को निरस्त करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया। 17 अगस्त 2022 को रिमाइंडर भेजा गया लेकिन मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच एक जून 2023 को फिर स्थायी समिति की बैठक हुई। सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद 12 जुलाई 2023 को परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को डीओ पत्र भेजा गया है और जल्द मंजूरी देने की मांग की गई है।
पंजाब का एक्ट अभी भी चंडीगढ़ में है लागू
चंडीगढ़ में पंजाब पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट-1992 लागू किया गया था। पंजाब सरकार ने कई साल पहले इस टैक्स को खत्म करके इसे मोटर व्हीकल टैक्स में जोड़ दिया। इसके अलावा देश के अन्य कई राज्यों में भी पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट को खत्म कर दिया गया है लेकिन चंडीगढ़ में अभी तक यह लागू है, जिसकी वजह से बाहरी परिवहन वाहनों पर कंजेशन टैक्स या मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। इस वजह से ही प्रशासन में इस एक्ट को निरस्त करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इधर, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कंजेशन टैक्स या जिसे मोटर व्हीकल टैक्स भी कहा जा रहा है, उसे लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी, इसे लागू कर दिया जाएगा।
ऐसे चुकाना होगा टैक्स
कंजेशन टैक्स को उन गाड़ियों को चुकाना होगा, जो चंडीगढ़ से बाहर पंजीकृत होंगे और व्यवसाय के सिलसिले में चंडीगढ़ में आएंगे। यह टैक्स ऑनलाइन जमा होगा। वाहन मालिक गाड़ी के वर्ग के अनुसार एक दिन की एंट्री, तीन महीने, छह महीने या एक साल के लिए टैक्स जमा करा सकेंगे। यह टैक्स कई राज्यों में लागू है। बता दें कि पिछले साल जब यह प्रस्ताव आया था तो काफी विरोध हुआ था। पंजाब के कई नेताओं ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला तक बता दिया था।