फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Prem Singh denied bail in firing and extortion case.

Chandigarh News: फायरिंग-रंगदारी केस में प्रेम सिंह को जमानत नहीं

Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Prem Singh denied bail in firing and extortion case.
चंडीगढ़। सेक्टर-5 में कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग और कथित रंगदारी की साजिश के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपी प्रेम सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी की कथित भूमिका, बरामदगी, तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। प्रेम सिंह को एनआईए ने मामले में आरोपी नंबर छह बनाया है और वह चार फरवरी 2024 से न्यायिक हिरासत में है। एनआईए के अनुसार कारोबारी से गोल्डी बराड़ के नाम पर दो से तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। मांग पूरी न होने पर घर के बाहर फायरिंग की गई। एनआईए का आरोप है कि प्रेम सिंह ने फरार आरोपियों को पनाह दी और हथियार व कारतूस छिपाने में मदद की। उसकी कार से आठ जिंदा कारतूस बरामद होने की बात कही गई है। मामले में 137 गवाह सूचीबद्ध हैं, जिनमें 32 के बयान दर्ज हो चुके हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed