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प्रद्युम्न हत्याकांड: पिंटो परिवार को फिलहाल राहत नहीं, CBI से स्टेटस रिपोर्ट तलब

Sat, 18 Nov 2017 12:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 18 Nov 2017 12:53 AM IST
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Pradyuman murder, CBI opposes bail plea of Pinto family
pinto family - फोटो : अमर उजाला
दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि वह आगामी मंगलवार को इस मामले की केस डायरी या स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। उसके बाद ही हाईकोर्ट रेयान के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला लेगा।
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शुक्रवार को पिंटो परिवार की याचिकाओं पर बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले में उसने एक लड़के को पकड़ा है और अभी उसकी जांच की जा रही है। ऐसे में रेयान के मालिकों को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई की तरफ से यह भी बताया गया कि अभी कई तथ्यों पर जांच होनी है। ऐसे में कोर्ट इन्हें जमानत का लाभ न दे। 
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बहस के दौरान, पिंटो परिवार के वकील की तरफ से कहा गया कि वे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सीबीआई ने अभी तक उन्हें जांच में एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। पिंटो परिवार के वकील ने यह भी कहा कि जब सीबीआई उन्हें जांच में सहयोग के लिए कहेगी तो वे जांच के लिए तैयार हैं, इसलिए जमानत को लेकर सीबीआई का विरोध करना उचित नहीं है। दूसरी ओर, प्रद्युम्न के पिता की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत से कहा कि रेयान के मालिकों को किसी भी तरह की जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वकील का तर्क था कि रेयान के मालिकों की याचिका सुनने लायक नहीं हैं क्योंकि हाईकोर्ट से पहले उन्हें याचिका गुरुग्राम जिला अदालत में दायर करनी चाहिए थी।  हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट या केस डायरी पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 21 नवम्बर तक स्थगित कर दी। 
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