फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Police did not file a reply on the discharge petition of former Haryana Sports Minister

Chandigarh News: हरियाणा के पूर्व खेलमंत्री की आरोपमुक्त की याचिका पर पुलिस ने दाखिल नहीं किया जवाब

Fri, 07 Jun 2024 04:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jun 2024 04:36 AM IST
विज्ञापन
Police did not file a reply on the discharge petition of former Haryana Sports Minister
चंडीगढ़। महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की ओर से चंडीगढ़ जिला कोर्ट में आरोपमुक्त करने के लिए दायर की गई याचिका पर वीरवार को एसीजेएम राहुल गर्ग की कोर्ट में सुनवाई हुई। नोटिस के बावजूद मामला दर्ज करने वाली सेक्टर-26 पुलिस थाना की ओर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
विज्ञापन

गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ सेक्टर-26 थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को महिला कोच की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता कोच ने आरोप लगाए थे कि 1 जुलाई 2022 को पूर्व खेल मंत्री ने उसे घर बुलाया और उसके साथ गलत मंशा से छेड़छाड़ की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-26 थाने में पूर्व खेलमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन मामला हरियाणा के खेलमंत्री से जुड़ा होने के कारण इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। अब पूर्व खेल मंत्री की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि एसआईटी ने उन्हें जांच में शामिल किया और निष्पक्ष जांच की। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई थी ताकि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके। शिकायतकर्ता महिला की पोस्टिंग और विदेश में प्रशिक्षण के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। यह एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर उनके खिलाफ जानबूझकर केस दर्ज करवाया गया। पूर्व खेलमंत्री ने उन्हें इस मामले में आरोपमुक्त करने के लिए 4 मई को याचिका दायर की थी जिस पर पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। लेकिन पुलिस का जवाब नहीं आने के कारण मामले में अब 12 जून को अगली सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed