{"_id":"8420a401518b6bf4d7405a704fde7ecc","slug":"pnelty-on-housing-board-by-consumer-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपभोक्ता फोरम ने लगाया हाउसिंग बोर्ड पर जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उपभोक्ता फोरम ने लगाया हाउसिंग बोर्ड पर जुर्माना
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 10 Jan 2014 10:50 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अर्नेस्ट मनी को बिना ब्याज के लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सेवा में कोताही का दोषी माना है।
उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने अपने आदेश में कहा है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड शिकायतकर्ता को जमा की गई राशि पर ब्याज के अलावा सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
शिकायतकर्ता रजिंदर प्रसाद जोशी निवासी सेक्टर-20 सी ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और उसके चेयरमैन और एक्सिस बैंक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायत में उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2008 में यूटी गवर्नमेंट इंपलाइज के लिए एक सेल्फ फाइनेशिंग हाउसिंग स्कीम निकाली।
इस स्कीम के तहत उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में एक लाख 75 हजार रुपये चेक के माध्यम से 12 मार्च 2008 को जमा कराए। इस स्कीम के तहत 4 नवंबर 2010 को ड्रा निकाला गया। इसमें वे असफल रहे।
हाउसिंग बोर्ड ने अर्नेस्ट मनी 31 जनवरी 2013 को लौटा दी, लेकिन उस पर बनता सेविंग बैंक रेट पर ब्याज नहीं दिया। उधर हाउसिंग बोर्ड ने अपने दलील में कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने अपने आदेश में कहा है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड शिकायतकर्ता को जमा की गई राशि पर ब्याज के अलावा सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
शिकायतकर्ता रजिंदर प्रसाद जोशी निवासी सेक्टर-20 सी ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और उसके चेयरमैन और एक्सिस बैंक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायत में उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2008 में यूटी गवर्नमेंट इंपलाइज के लिए एक सेल्फ फाइनेशिंग हाउसिंग स्कीम निकाली।
इस स्कीम के तहत उन्होंने आवेदन पत्र के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में एक लाख 75 हजार रुपये चेक के माध्यम से 12 मार्च 2008 को जमा कराए। इस स्कीम के तहत 4 नवंबर 2010 को ड्रा निकाला गया। इसमें वे असफल रहे।
विज्ञापन
हाउसिंग बोर्ड ने अर्नेस्ट मनी 31 जनवरी 2013 को लौटा दी, लेकिन उस पर बनता सेविंग बैंक रेट पर ब्याज नहीं दिया। उधर हाउसिंग बोर्ड ने अपने दलील में कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है।
विज्ञापन