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Chandigarh News: 95 फीसदी रकम लेने के बावजूद नहीं दिया प्लॉट, देने होंगे 43 लाख

Fri, 26 Jul 2024 06:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2024 06:40 AM IST
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Plot not given despite taking 95% amount, will have to pay Rs 43 lakh
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने 95 प्रतिशत रकम लेने के बावजूद प्लॉट पर कब्जा न देने पर ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। इसके साथ कंपनी को शिकायतकर्ता को 43.73 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच लाख रुपये और केस में खर्च हुए 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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सेक्टर-19 निवासी अंकुर गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि साल 2011 में उन्होंने ओमेक्स एक्सटेंशन प्रोजेक्ट फेस-2 में ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से 46.73 लाख रुपये में 480.32 वर्ग गज का प्लॉट का सौदा तय किया था। इसके लिए उसने 43.73 लाख रुपये जो कुल लागत की 95 प्रतिशत राशि का भुगतान किया। इसके बाद कंपनी और शिकायतकर्ता के बीच 18 महीने में प्लॉट तैयार कर देने की बात तय हुई। समय बीत जाने पर कंपनी ने प्लॉट नहीं दिया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 43.70 लाख रुपये हर्जाना के रूप में देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए 5 लाख रुपये और केस में खर्च हुए 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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