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फरमानः होटल से खाना पैक कराने को अब घर से लाइए टिफिन, प्लास्टिक और डिस्पोजल हुए बैन

Mon, 29 Jul 2019 11:33 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Mon, 29 Jul 2019 11:33 AM IST
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Plastic and Disposal Items Ban in Chandigarh
फाइल फोटो
अगर आप होटल या फिर रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर घर लाना चाहते हैं तो घर से ही टिफिन लेकर जाइए। क्योंकि प्रशासन ने होटलों में खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल बर्तन और बाउल, सिल्वर प्लास्टिक फॉयल बैग और प्लास्टिक सिल्वर पाउच को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यदि सिटी में कहीं पर पैकिंग के लिए उक्त चीजें बरामद हुईं तो एक लाख तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है।
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इसके लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक गाइड जारी कर दी गई है। एनजीटी की गाइड लाइंस के मुताबिक, सिटी को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। इसके तहत प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, बाउल, चाकू, चम्मच के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा थर्माकोल कटलरी, जिसमें प्लेट, कप और बाउल शामिल हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई है।
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बड़ी बात यह है कि होटलों में खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिस्पोजेबल बर्तन और बाउल सिल्वर प्लास्टिक फॉयल बैग और प्लास्टिक सिल्वर पाउच के साथ ही होटलों में 500 मिलीलीटर से छोटी पानी की बोतल और पैकिंग गिलास एक बार इस्तेमाल होने वाली रेंजर्स पेन ऑफिस और एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक स्टेशनरी प्रोडक्ट्स प्लास्टिक और थर्माकोल से डेकोरेशन नॉन वोवन पॉली प्रोपिलीन बैग्स को भी बैन कर दिया गया है।
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पहली बार होगी बड़ी कार्रवाई

शहर में पहली बार ऐसा होगा जब पॉलीथिन प्लास्टिक के इस्तेमाल पर इतनी पांच साल की सजा और एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अभी तक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर 5 हजार तक का ही जुर्माना लगता था, लेकिन नए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इंडस्ट्री को किया जा सकता है बंद
एक्ट के तहत यदि कोई इंडस्ट्री या दुकान पर इसका इस्तेमाल होते मिलता है तो उसे सेक्शन 5 के अनुसार बंद किया जा सकता है। साथ ही उसका पानी और बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है।

यहां कर सकते हैं शिकायत
अगर कहीं किसी को पॉलीथिन यूज होते दिखे तो डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर एमसी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर एमसी सेनेटरी इंस्पेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के फूड सेफ्टी ऑफिसर से इसकी तत्काल शिकायत कर सकते हैं।
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